Life imprisonment for three : डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: महिला समेत तीन को उम्रकैद ?

Life imprisonment for three : डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: महिला समेत तीन को उम्रकैद

Life imprisonment for three : डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: महिला समेत तीन को उम्रकैद
Life imprisonment for three : डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: महिला समेत तीन को उम्रकैद

 

  • सहारनपुर :- 6 साल पुराने पत्रकार आशीष धीमान और उनके भाई आशुतोष धीमान हत्याकांड में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा की कोर्ट ने मुख्य आरोपी महिपाल सैनी, उसकी पत्नी विमलेश और बेटे सूरज को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में महिपाल के पिता जगदीश को आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा दी गई। हत्या की वजह नाली में गोबर फेंकने को लेकर हुआ विवाद था। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। वहीं, अन्य तीन नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
  • मिलक क्षेत्र में तीन साल पहले हुए डबल मर्डर के मामले में अदालत ने एक महिला समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा करने को कहा है। डबल मर्डर की यह वारदात मिलक कोतवाली क्षेत्र के क्रमचा गांव की है। 15 मई 2013 को जमीन विवाद में गंगोत्री और कमला देवी के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके चलते गंगोत्री ने सुमन के साथ मारपीट की और गंगोत्री के बेटे राहुल ने  अपने साथियों के साथ मिलकर सुमन और कमला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।घटना की रिपोर्ट कमला के भाई प्रभु दयाल ने गंगोत्री समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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  • कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस दौरान अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता इरफान अली ने दलील दी कि आरोपियों ने दिनदहाड़े अपने  साथियों के साथ मिलकर दो लोगों की हत्या की है और गवाहों ने घटना की पुष्टि  की है।वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों में  विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में पूर्णत: विफल रहा  है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सरोज  यादव ने मामले में गंगोत्री, मदन लाल व दौलत राम को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 75 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, चौथा आरोपी राहुल नाबालिग है, जिसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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