Security deployed : बुलंदशहर हिंसा मामले में 38 दोषियों को सजा, कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा तैनात

बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में आज दोपहर को फैसला आने वाला है। कोर्ट बुधवार को 38 आरोपियों को दोषी ठहरा चुका है, जिनकी सजा का ऐलान आज होगा। दोषियों में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीजेपी नेता, निषाद पार्टी के नेता और आरएसएस के नगर कार्यवाह भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में कुल 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 नाबालिग का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
बुलंदशहर कोर्ट ने जिन 38 लोगों को दोषी ठहराया है, उनमें से 5 पर इंस्पेक्टर की हत्या का दोष सिद्ध हुआ है, जबकि 33 लोगों पर हिंसा, आगजनी और हत्या की कोशिश के आरोप साबित हुए हैं।
3 सीओ समेत 5 थानों का फोर्स तैनात बुलंदशहर कोर्ट के बाहर तैनात एएसपी ऋजुल ने बताया- स्याना हिंसा मामले में आज सजा का ऐलान होना है। सभी दोषियों को कोर्ट लाया जा चुका है। सभी कोर्ट की हवालात में हैं। जज के सामने सभी दोषियों को पेश किया जाएगा। उसके बाद सजा का ऐलान होगा। कोर्ट के बाहर तीन CO समेत 5 थानों का फोर्स तैनात है। आसपास के इलाके को पुलिस ने कब्जे में ले रखा है।
अब जानिए 3 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था…
- 3 दिसंबर, 2018 को स्याना कोतवाली के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिले थे। इसकी सूचना पर हिंदूवादी संगठन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने गोकशी का विरोध किया। आरोप है कि योगेश राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें भड़काया।
- भीड़ ट्रैक्टर-ट्रॉली में गोवंश के अवशेषों को भरकर बुलंदशहर हाईवे स्थित चिंगरावठी पुलिस चौकी पर पहुंच गई। भीड़ ने हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस चौकी फूंक दी।
- हिंसा के दौरान तत्कालीन कोतवाल सुबोध कुमार भीड़ को काबू करने में शहीद हो गए थे। चिंगरावठी के रहने वाले युवक सुमित की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आनन-फानन में पुलिस ने गोकशी के 10 आरोपियों पर केस दर्ज किया था, तब जाकर मामला शांत हुआ था।
27 नामजद समेत 60 लोगों पर हुआ था केस
- हिंसा के बाद कोतवाली में तैनात एसआई सुभाष सिंह ने तहरीर दी थी। इसमें वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य योगेश राज को मुख्य आरोपी बनाया था। इसके अलावा, 27 लोगों को नामजद करने के साथ हिंसा फैलाने के आरोप में 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
- जबकि गोकशी के आरोप में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि, पुलिस की चार्जशीट में इस मामले में 44 लोग ही आरोपी मिले। बाकी 16 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसलिए उनके नाम केस से हटा दिए गए।
44 आरोपी जेल भेजे गए थे
- तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया- हिंसा के बाद पुलिस ने 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। एक आरोपी नाबालिग था। जो रिहा हो चुका है। बाकी 38 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है। इनमें से 4 आरोपी जेल में हैं, 34 जमानत पर हैं।
हिंसा के मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
- चिंगरावठी के रहने वाले मुख्य आरोपी जिला पंचायत सदस्य योगेश राज कुछ एक महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हिंसा में शहीद कोतवाल सुबोध कुमार की लाइसेंसी पिस्टल का पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी है।
सौरभ की मां बोलीं- बेटा निर्दोष, कोचिंग पढ़कर लौट रहा था
- कोर्ट पहुंची हिंसा में दोषी करार दिए गए सौरभ की मां शशिप्रभा ने बताया- मेरा बेटा चिंगरावठी मामले में निर्दोष है। उसे गलत तरीके से आरोपी बना दिया गया। वो कोचिंग पढ़कर लौट रहा था। पुलिस की भर्ती निकली हुई थी। उसकी तैयारी कर रहा था। वह भीड़ देखकर रुक गया था। वीडियो में उसका चेहरा देखकर उसे आरोपी बना दिया गया। इस केस में सभी दोषी नहीं हैं।
- इंस्पेक्टर के साथ गलत हुआ। सुमित के साथ भी गलत हुआ। इंसाफ तो सभी को मिलना चाहिए। दुख होता है कि बच्चों का 7 साल का करियर बर्बाद हो जाएगा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें छोड़ दिया जाए।बुलंदशहर के चिंगरावठी हिंसा में मारे गए स्याना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी रजनी सिंह को आज भी उनके पति की शहादत का दर्जा मिलने का इंतजार है। 7 साल बीतने के बावजूद योगी सरकार ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को शहीद का दर्जा नहीं दिया है
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
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