अनदेखी खबर . गणेशी पंवार संवाददाता हापुड़
National Legal Service : अब कार्यस्थल पर नहीं होगा महिलाओं का उत्पीड़न विशेष जागरुकता शिविर का आयोजन ?
- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री मलखान सिंह के कुशल निर्देशन में श्री ब्रह्मपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की अध्यक्षता में एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड़ के सहयोग से व श्री अभिषेक त्यागी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, हापुड़, श्रीमति सरिता गुप्ता, चेयरपर्सन, आईसीसी०, हापुड एवं श्रीमति निधि यादव, डिप्टी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम,श्रीमति चंचल शर्मा, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम, श्री राहुल कुमार, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंन्स काउन्सिल सिस्टम, हापुड़ की उपस्थिति में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन हेतु (PoSH) अधिनियम के अन्तर्गत आज दिनांक 09.10.2024 को तहसील सभागार नगरपालिका, जिला हापुड़ में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में जागरुक किये जाने हेतु विशेष जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
National Legal Service : अब कार्यस्थल पर नहीं होगा महिलाओं का उत्पीड़न विशेष जागरुकता शिविर का आयोजन ?
- श्री अभिषेक त्यागी, बाल कल्याण समिति, हापुड़ द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि इसके बारें में सभी को जागरुक होना चाहियें एवं कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करना चाहिये। इसी क्रम में श्रीमति निधि यादव, डिप्टी, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है, जिसके संबंध में आपकी विधिक सहायता आवश्यक रूप से की जायेगी। आगे यह भी बताया कि आप नालसा द्वारा प्रदान किये गये हेल्पलाइन नं० 15100 पर भी कॉल कर सकते है।
सरिता गुप्ता, चेयरपर्सन,आईसीसी०, हापुड द्वारा कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि, इसमें शारीरिक संपर्क तथा यौन प्रगति, यौन संबंधों की मांग अथवा अनुरोध, यौन टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं यौन संबंध के किसी भी अन्य प्रकृति के अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण को शामिल किया गया है।
National Legal Service : अब कार्यस्थल पर नहीं होगा महिलाओं का उत्पीड़न विशेष जागरुकता शिविर का आयोजन ?
- राहुल कुमार एवं चंचल शर्मा असिस्टेंट, लीगल एड डिफेंन्स काउन्सिल हापुड़ द्वारा घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
- उक्त कार्यक्रम में अमित कुमार,कार्यालय जिला प्रोबेशन, हापुड़ से एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ से पराविधिक स्वयंसेवक, निशा निगम, ताराचन्द, तुलसी शर्मा, विनीत कुमार,साक्षी एवं अशोक कुमार व कार्यालय जिला प्रोबेशन, हापुड़ का समस्त स्टाफ व अन्य महिलाएं उपस्थित रहे।
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