
हापुड़। जनपद के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद एवं पेस्टिसाइड उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर आज दिल्ली–गढ़ रोड, हापुड़ स्थित दो पेस्टिसाइड विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद, बीज और पेस्टिसाइड के कुल 17 नमूने लिए गए। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी (DAO), हापुड़ के अनुसार, निरीक्षण का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना और विक्रेताओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान की गई कार्रवाई कृषि आदानों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने और किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में की गई पहल का हिस्सा है।
दो विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण
जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग की ओर से दिल्ली–गढ़ रोड स्थित दो पेस्टिसाइड विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कृषि में उपयोग होने वाली खाद, बीज और पेस्टिसाइड की गुणवत्ता से संबंधित नमूने एकत्र किए गए।
विभागीय कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को बाजार में उपलब्ध कृषि आदान निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप मिलें। खेती में बीज, खाद और कीटनाशकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी गुणवत्ता फसल की वृद्धि, उत्पादन और खेती की लागत पर असर डाल सकती है। ऐसे में कृषि आदानों की नियमित जांच और विक्रेताओं की निगरानी को महत्वपूर्ण माना जाता है।
औचक निरीक्षण के दौरान कुल 17 नमूने लिए गए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा, जहां उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। नमूनों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
17 नमूने प्रयोगशाला भेजे जाएंगे
निरीक्षण के दौरान खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड के कुल 17 नमूने संकलित किए गए। विभाग की ओर से इन नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाएगा।
नमूनों की जांच कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परीक्षण से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग यह निर्धारित कर सकेगा कि संबंधित उत्पादों में गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया है या नहीं। यदि जांच में किसी उत्पाद में निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
विभागीय स्तर पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगे की कार्रवाई नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी। इससे कार्रवाई को जांच के निष्कर्षों और लागू नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाया जा सकेगा।
कीटनाशक अधिनियम और नियमों के उल्लंघन पर नोटिस
निरीक्षण के दौरान Insecticides Act, 1968 तथा Insecticides Rules, 1971 के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
कीटनाशकों के कारोबार से जुड़े नियमों का पालन करना विक्रेताओं के लिए आवश्यक है। इन नियमों के अंतर्गत कीटनाशकों के भंडारण, बिक्री और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित प्रावधान लागू होते हैं। निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन सामने आने पर विभाग संबंधित विक्रेता को नोटिस जारी कर सकता है और आगे की प्रक्रिया नियमानुसार संचालित की जा सकती है।
हालांकि, उपलब्ध विभागीय जानकारी में उल्लंघन के विशिष्ट स्वरूप, संबंधित विक्रेता का नाम अथवा नोटिस में उल्लिखित धाराओं का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इन बिंदुओं पर किसी अतिरिक्त निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। विभाग की ओर से फिलहाल इतना बताया गया है कि नियमों के उल्लंघन के संबंध में नोटिस दिया गया है और नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी अग्रिम कार्रवाई
जिला कृषि अधिकारी, हापुड़ के अनुसार, लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रक्रिया के तहत पहले नमूनों की गुणवत्ता की जांच होगी, फिर रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यदि परीक्षण में किसी उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए नमूनों की गुणवत्ता को लेकर अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने पर जोर
कृषि विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और पेस्टिसाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना है। किसानों के लिए कृषि आदानों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खेती के विभिन्न चरणों में इनका उपयोग फसल की उत्पादकता और लागत से जुड़ा होता है।
औचक निरीक्षण और नमूनों की प्रयोगशाला जांच के माध्यम से विभाग कृषि आदानों की गुणवत्ता पर निगरानी रखता है। साथ ही, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नोटिस और नियमानुसार कार्रवाई के जरिए विक्रेताओं को निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा जाता है।
जनपद में किए गए इस निरीक्षण के दौरान दो विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई और कुल 17 नमूने लिए गए। एक विक्रेता को कीटनाशक अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। अब नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नोट: यह समाचार उपलब्ध विभागीय सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए किसी उत्पाद को घटिया, अमानक या नियमविरुद्ध घोषित करने का निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निकाला जा सकता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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