New GST Rates : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? ये रही पूरी लिस्ट ?

New GST Rates : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? ये रही पूरी लिस्ट

New GST Rates : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? ये रही पूरी लिस्ट ?
New GST Rates : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? ये रही पूरी लिस्ट ?

सिद्धार्थ राव,नई दिल्ली। नए जीएसटी सुधारों के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है, जिससे ये चीजें सस्ती होंगी:

1. रोजमर्रा की वस्तुएं: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट सोप, दांतों के ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रित स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर (जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%)

2. कृषि से जुड़ी चीजें: ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मृदा तैयारी और फसल कटाई की मशीनें (जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%)

3. स्वास्थ्य सेवाएं: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म. थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स, कॉरेक्टिव चश्मे (जीएसटी 5% या 0%)

4. वाहन: पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (कुछ सीमाओं तक), तीन पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, मालवहन वाहन (जीएसटी 28% से घटकर 18%)

5. शिक्षा सामग्री: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, व्यायाम पुस्तकें, नोटबुक, इरेजर (जीएसटी खत्म)

6. इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर के LED और LCD सहित), मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशिंग मशीन (जीएसटी 28% से घटकर 18%)

New GST Rates : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? ये रही पूरी लिस्ट ?
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क्या होगा महंगा?

लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं: पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर फिलहाल 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लागू रहेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब तक राज्यों का कर्ज चुकता नहीं होता, तब तक यह व्यवस्था रहेगी. बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन कोई अतिरिक्त ड्यूटी नहीं होगी.

बड़ी कारें: 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा.

नई दरों के लागू होने से और क्या राहत मिलेगी?

सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान कर दिया है. अब तीन दिन में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारियों और MSME को फायदा होगा.

 

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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