Police Protection : माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा ?

Police Protection : माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा

Police Protection : माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा ?
Police Protection : माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा ?

प्रयागराज —

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माता-पिता की सहमति के बिना शादी करने वाले जोड़ों को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे जोड़े तब तक सुरक्षा के हकदार नहीं होंगे, जब तक उनकी जान या स्वतंत्रता को गंभीर खतरा न हो। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने श्रेया केसरवानी और उनके पति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया।
  • याचिकाकर्ताओं ने परिवार के विरोध के चलते पुलिस सुरक्षा और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि जोड़े को कोई गंभीर खतरा नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, “अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों को समाज और परिवार के विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस सुरक्षा देना कोर्ट का दायित्व नहीं है, जब तक कि कोई ठोस खतरा साबित न हो।”
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  • रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के परिजनों द्वारा शारीरिक या मानसिक हमले का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस सुरक्षा की मांग को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हाल ही में इसी तरह के एक मामले में कहा था कि अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों को आपसी समर्थन के साथ सामाजिक चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए। यह फैसला प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों के लिए समाज और कानून के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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