Were asked for : 127 अपंजीकृत राजनीतिक दलों से तीन वर्षों के लेखा विवरण 29ए के तहत मांगे गए

सूचना विभाग हापुड़ दिनांक 26/09/2025
- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 127 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 व 2023-24) के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत न किये जाने तथा वर्ष 2019 से अब तक (पिछले 06 वर्षों) में आयोजित विभिन्न निर्वाचनों में प्रतिभाग तो किया गया,
- परन्तु निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल न किये जाने के कारण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-56/2025/पी०पी०एस०-III. दिनांक 19-09-2025 को संलग्न करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनपद हापुड़ की निम्नलिखित जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद की निम्नलिखित पाटियों को “कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है:-
1 अध्यक्ष / महासचिव, नागरिक चेतना पार्टी, सर्वोदय नगर, टीचर्स कालोनी, पिलखुवा, जनपद हापुड़
2 अध्यक्ष / महासचिव, राष्ट्रवादी पार्टी (भारत), ग्राम ककराना, पोस्ट-धौलाना, जनपद हापुड़
3 अध्यक्ष / महासचिव, सबसे अच्छी पार्टी, मकान नम्बर-222, अमीपुर नंगोला, मजरा-हैदरनगर, तहसील व जनपद हापुड़।
2-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जारी “कारण बताओ नोटिस पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है।

3-“कारण बताओ नोटिस” के सम्बन्ध में यदि पार्टी इच्छुक हो तो दिये गये
- अवसर का उपयोग करते हुए उक्त पार्टी के अध्यक्ष / महासचिव से हस्ताक्षरित हलफनामा के साथ लिखित प्रत्यावेदन अभिलेखीय साक्ष्यों सहित कारण बताओ नोटिस में दी गयी तिथि 03 अक्टूबर, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल. विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को दिया जा सकता है
- एवं मामले की सुनवाई हेतु नोटिस में निर्धारित तिथि 08 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 10.00 बजे अध्यक्ष / महासचिव/ पार्टी प्रमुख कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ में उपस्थित हो सकते हैं। यदि उक्त तिथि तक पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि पार्टी के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है। सुनवाई के पश्चात नियत तिथि के भीतर रिपोर्ट / सूचना आयोग को प्रेषित कर दी जायेगी। पार्टी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने हेतु की गयी यात्रा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भत्ता विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
(संदीप कुमार)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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