British citizen : ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान पर FIR, मदरसा और NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला

लखनऊ : संतकबीर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर की गई है, जिसने SIT की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाया. वहीं मदरसा बोर्ड ने वेतन रिकवरी का आदेश भी जारी किया है. उसके दोनों मदरसों व एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है.
SIT की रिपोर्ट में बताया गया है कि मौलाना शमशुल हुदा खान आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में स्थित मदरसा अशरफिया में शिक्षक था, जो मदरसा बोर्ड से अनुमानित मदरसा है. मौलाना ने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की. इस दौरान मदरसा बोर्ड से तनख्वाह भी लिया. मदरसा बोर्ड ने रिकवरी के लिए भी आदेश जारी किया, लेकिन यह आदेश हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया.
मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार अंजना सिरोही में बताया, SIT रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौलाना ने कई देशों का दौरा भी किया है, जिसमें पाकिस्तान इंग्लैंड और कई देश शामिल हैं, जहां से इन्होंने विदेशी मुद्रा इकट्ठा किया और संतकबीर नगर में मदरसा भी स्थापित किया. मौलाना ने विदेशों से मदरसों के लिए फंड जुटाने में विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन किया.

SIT रिपोर्ट के अनुसार, मौलाना शमशुल हुदा पाकिस्तान के कई मौलानाओं के संपर्क में था, साथ ही जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से भी उसके रिश्ते जुड़े पाए गए हैं. 30 अक्टूबर 2025 को संतकबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज कराया गया था. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शिकायत पत्र में बताया है कि शमशुल हुदा खान ने कुल्लियतुल बनात रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं रजा फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से विदेशों से फंड एकत्र किया. इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बाद भी भारत में मदरसों से तनख्वाह लेते रहा और धर्म प्रचार के नाम पर इस्लामीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की.
पत्रांक संख्या 626/अ0सं0क0/मद0/2025-26 में यह भी उल्लेख है कि मौलाना ने फंड कलेक्शन में कमीशन/दलाली लेकर नियमों का उल्लंघन किया तथा पाकिस्तान आना-जाना कर वहां के संदिग्ध लोगों से संपर्क बनाए रखा. मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उसकी संस्था का एनजीओ पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. हालांकि, मदरसे की मान्यता रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया है. सुनवाई के बाद ही मान्यता रद्द करने की अंतिम कार्रवाई होगी.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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