Claims and objections : पंचायत अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित, 24–30 दिसंबर तक दावे-आपत्तियाँ, अंतिम सूची 6 फरवरी 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ की अधिसूचना (संशोधन) दिनांक 18.11.2025 के द्वारा निर्गत संशोधित कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत निर्वाचक नामावलियों का अद्यतन कार्य पूर्ण किया गया है।
उक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23.12.2025 को पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की अनन्तिम मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) का आलेख्य प्रकाशन किया गया है। इसके साथ ही उन मतदाताओं का विवरण भी प्रकाशित किया गया है, जिनके नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए हैं तथा जिनका Freezed S.V.N. (Serial Voter Number) निर्धारित किया गया है। यह समस्त विवरण आदेश संख्या 1209/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/26-25/2025 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित यह अनन्तिम मतदाता सूची केवल प्रारंभिक स्वरूप में है, ताकि मतदाता स्वयं अपने नाम, विवरण एवं प्रविष्टियों की जांच कर सकें तथा यदि किसी प्रकार की त्रुटि, चूक या आपत्ति हो तो उसे नियत अवधि में प्रस्तुत किया जा सके। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व नागरिकों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती है।
अतः यह सूचित किया जाता है कि अनन्तिम मतदाता सूची तथा विलोपित मतदाताओं के Freezed S.V.N. का विवरण दिनांक 24.12.2025 से 30.12.2025 तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। नागरिक निम्नलिखित कार्यालयों में जाकर उक्त सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं—
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कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
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कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
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संबंधित विकास खण्ड कार्यालय
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संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय
इन सभी कार्यालयों में कार्य दिवसों के दौरान निर्धारित समय पर सूचियाँ उपलब्ध रहेंगी, ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मतदाता आसानी से अपने नाम की जांच कर सकें।
निरीक्षण अवधि के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं पाया जाता है, अथवा किसी प्रविष्टि में नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पता आदि में कोई त्रुटि हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज हो जो पात्र नहीं है, तो ऐसे मामलों में दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। दिनांक 24.12.2025 से 30.12.2025 तक निम्नलिखित प्रपत्रों पर आवेदन किया जा सकता है—
प्रपत्र-2
इस प्रपत्र का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराना चाहते हैं। यह दावा/आवेदन पत्र नए मतदाता के नाम जोड़ने के लिए प्रयुक्त होगा।
प्रपत्र-3
इस प्रपत्र का उपयोग मतदाता सूची में पहले से सम्मिलित किसी मतदाता के विवरण में संशोधन के लिए किया जाएगा। जैसे— नाम की वर्तनी, पिता/पति का नाम, आयु, पता या अन्य विवरण में सुधार।
प्रपत्र-4
इस प्रपत्र का उपयोग किसी ऐसे नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाएगा, जो मतदाता सूची में गलत तरीके से सम्मिलित हो गया हो अथवा पात्रता की शर्तें पूरी न करता हो।
सभी दावे एवं आपत्तियाँ संबंधित कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में, आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जाएंगी। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी दावा अथवा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों का विधिवत परीक्षण एवं निस्तारण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन का परीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाएगा, ताकि केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही पंचायत निर्वाचक नामावली में सम्मिलित रहें।
दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पंचायत निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। इसके उपरान्त पंचायत निर्वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाली अन्तिम मतदाता सूची का जनसामान्य के लिए प्रकाशन दिनांक 06.02.2026 को किया जाएगा।
अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान के लिए मान्य होगी। इसलिए समस्त पात्र नागरिकों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित अवधि में अनन्तिम मतदाता सूची का अवलोकन अवश्य करें तथा यदि आवश्यक हो तो अपने दावे एवं आपत्तियाँ समय से प्रस्तुत करें।
यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, जिसमें प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। अतः आम जनमानस से सहयोग की अपेक्षा करते हुए यह सूचना जारी की जाती है, ताकि पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को सफल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जा सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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