Illegal property seized : शामली पुलिस व प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर फिरोज खान की लगभग 30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्

शामली। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस एवं जिला प्रशासन ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अपराधी, गैंग लीडर एवं हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान पुत्र अजीम खान निवासी मोहल्ला पठानान, कस्बा व थाना झिंझाना, जनपद शामली की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में आरोपी की वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है।
पुलिस प्रशासन के अनुसार, फिरोज खान लंबे समय से संगठित अपराधों में लिप्त रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने अपराध के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित कर बड़ी मात्रा में अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इन संपत्तियों को अपराध की कमाई से अर्जित किए जाने के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया।
बताया गया है कि फिरोज खान एक कुख्यात गैंग का सरगना है, जिसका क्षेत्र में लंबे समय से आतंक रहा है। उसके खिलाफ रंगदारी, अवैध वसूली, धमकी, मारपीट, भूमि विवाद, अवैध कब्जा सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और उसके आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती रही है।
जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में आरोपी की कई कीमती अचल संपत्तियों को चिन्हित किया गया। इनमें आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर, भूखंड और अन्य निर्माण शामिल बताए जा रहे हैं। इन सभी संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपये आंका गया है। कार्रवाई के दौरान संबंधित स्थानों पर प्रशासनिक नोटिस चस्पा किए गए और जब्ती की विधिवत प्रक्रिया पूरी की गई।
अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत यह कार्रवाई इसलिए की गई है, ताकि अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके। इस कानून का उद्देश्य संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना और अपराध से कमाई गई संपत्ति को समाज के हित में वापस लाना है।
पुलिस अधीक्षक शामली ने बताया कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है। जो भी व्यक्ति अपराध के जरिए धन अर्जित कर समाज में भय का माहौल बनाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि वे दोबारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न हो सकें।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फिरोज खान की संपत्तियों की जांच काफी समय से चल रही थी। विभिन्न विभागों से समन्वय कर यह पता लगाया गया कि आरोपी के पास मौजूद संपत्तियों का स्रोत क्या है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ये संपत्तियां उसकी वैध आय से कहीं अधिक हैं और इनका संबंध सीधे तौर पर उसके आपराधिक कृत्यों से है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में एक कड़ा संदेश गया है कि संगठित अपराध और माफियागिरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। लंबे समय से अपराधियों के डर में जी रहे लोगों को अब राहत की उम्मीद नजर आ रही है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। जनपद में अन्य आपराधिक तत्वों और गैंगस्टरों की भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। यदि जांच में अवैध संपत्ति पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों को अब सरकारी अभिरक्षा में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रचलित है।
कुल मिलाकर, शामली पुलिस और जिला प्रशासन की यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे न केवल अपराधियों में भय का माहौल बना है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश गया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति आखिरकार जब्त होकर कानून के दायरे में आ ही जाती है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना निर्भीक होकर पुलिस को दें, ताकि जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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