District Magistrate’s Order : सहारनपुर में 2026 हेतु दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी घोषित जिलाधिकारी आदेश ?

District Magistrate’s Order : सहारनपुर में 2026 हेतु दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी घोषित जिलाधिकारी आदे

District Magistrate's Order : सहारनपुर में 2026 हेतु दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी घोषित जिलाधिकारी आदेश
District Magistrate’s Order : सहारनपुर में 2026 हेतु दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी घोषित जिलाधिकारी आदेश

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत

  • जनहित को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर जनपद में वर्ष 2026 के लिए साप्ताहिक बंदी के दिनों की घोषणा कर दी गई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों, व्यापारियों तथा आम नागरिकों के हितों में संतुलन स्थापित करना है। यह व्यवस्था अधिनियम में वर्णित अपवादों को छोड़कर जनपद के समस्त संबंधित क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी।
  • जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद के विभिन्न नगरों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित किए गए हैं। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी स्पष्टता आएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बंदी के दिन दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों का संचालन नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
  • आदेश के तहत बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल एवं छुटमलपुर क्षेत्रों की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में सोमवार को साप्ताहिक अवकाश लागू रहेगा, जिससे कर्मचारियों को नियमित विश्राम मिल सकेगा और व्यापारिक गतिविधियों में अनुशासन बना रहेगा।
  • सहारनपुर-1, जो कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान मंगलवार को बंद रहेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ विशेष अपवाद भी निर्धारित किए गए हैं। आदेश के अनुसार समस्त ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें तथा कोर्ट रोड स्थित पुस्तक एवं स्टेशनरी विक्रेता इस बंदी से मुक्त रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों को मंगलवार को खोलने की अनुमति होगी, ताकि शैक्षणिक, न्यायिक और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित न हों।
  • इसके अतिरिक्त सहारनपुर-1 क्षेत्र के अंतर्गत कोर्ट रोड पर स्थित पुस्तक एवं स्टेशनरी की दुकानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ये दुकानें रविवार को साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत रहेंगी। प्रशासन का मानना है कि इससे सप्ताह के अन्य दिनों में छात्रों और आम नागरिकों को आवश्यक सामग्री सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।
  • सहारनपुर-2 क्षेत्र में स्थित शक्ति-चालित प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, समस्त वुड कार्विंग की दुकानें, आरा मशीनें एवं अन्य शक्ति-चालित वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बंदी के रूप में निर्धारित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि उन्हें सप्ताह में एक दिन अनिवार्य विश्राम मिल सके।
  • अन्य कस्बों और नगरों के लिए भी अलग-अलग साप्ताहिक बंदी के दिन तय किए गए हैं। तीतरों, सरसावा एवं अम्बेहटा पीर क्षेत्रों की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बुधवार को बंद रहेंगे। नानौता क्षेत्र में गुरुवार को साप्ताहिक बंदी लागू होगी, जबकि नकुड़ में शुक्रवार को सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेंगे।
District Magistrate's Order : सहारनपुर में 2026 हेतु दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी घोषित जिलाधिकारी आदेश
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इसी क्रम में चिलकाना क्षेत्र में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

  • देवबंद नगर में रविवार को समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेंगे, जिससे इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगर में सप्ताहांत के दौरान प्रशासनिक और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। वहीं गागलहेड़ी क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बंद रहेंगे।
  • प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार क्षेत्रवार साप्ताहिक बंदी तय करने से न केवल व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यातायात, कानून-व्यवस्था और श्रम कल्याण से जुड़े मामलों में भी सुधार होगा। साप्ताहिक बंदी से कर्मचारियों को परिवार और समाज के लिए समय मिलेगा, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  • जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद के समस्त व्यापारियों, उद्यमियों और वाणिज्य अधिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे जारी आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था किसी एक वर्ग के हित में नहीं, बल्कि समग्र जनहित को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। व्यापारियों के सहयोग से ही इस आदेश को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
  • जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम में वर्णित आवश्यक सेवाओं और अपवादों को छोड़कर कोई भी प्रतिष्ठान निर्धारित बंदी के दिन खुले पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।
  • कुल मिलाकर, वर्ष 2026 के लिए घोषित यह साप्ताहिक बंदी व्यवस्था सहारनपुर जनपद में व्यापार, श्रम और प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे जहां एक ओर कर्मचारियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर व्यवस्थित और अनुशासित व्यापारिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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