Financial assistance : हापुड़ में दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना लागू, ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें आर्थिक सहायता ?

Financial assistance : हापुड़ में दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना लागू, ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें आर्थिक सहायता

Financial assistance : हापुड़ में दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना लागू, ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें आर्थिक सहायता
Financial assistance : हापुड़ में दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना लागू, ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें आर्थिक सहायता

हापुड़। दिव्यांगजनों को सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने जनपद हापुड़ में दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को प्रभावी रूप से संचालित किया है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को वैवाहिक जीवन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ कर सकें।

सूचना विभाग, हापुड़ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2024-25 अथवा 2025-26 के दौरान संपन्न हुआ है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र दंपत्तियों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि उनके संयुक्त बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। यह राशि दंपत्ति की दिव्यांगता की स्थिति के आधार पर निर्धारित की गई है।

योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि दंपत्ति में केवल पति दिव्यांग है तो उन्हें ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि केवल पत्नी दिव्यांग है तो ₹20,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। वहीं, यदि पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं तो उन्हें ₹35,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। यह धनराशि दोनों के संयुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों को सीधे लाभ मिल सके।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं दंपत्तियों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ आवश्यक अभिलेखों को अपलोड करना अनिवार्य है। इनमें दंपत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह का प्रमाण स्वरूप शादी का कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा यह घोषणा कि दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है, शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, जिसमें दिव्यांगता की मात्रा कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित दंपत्ति का संयुक्त खाता होना आवश्यक है। इसके लिए संयुक्त खाते की पासबुक की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। साथ ही, दंपत्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों या कम से कम पिछले पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हों। इसके प्रमाण के रूप में निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयु संबंधी शर्तों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु प्रमाण के लिए संबंधित दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र या अन्य मान्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

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इसके अतिरिक्त युवक और युवती दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति भी आवेदन के साथ लगानी होगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं दंपत्तियों को मिलेगा जिनके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। साथ ही, उनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार का आपराधिक वाद लंबित नहीं होना चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य योजना का लाभ सही और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को 7 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी संलग्न अभिलेखों के साथ विकास भवन, कमरा संख्या 16, कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हापुड़ में जमा करनी होगी। समय से हार्ड कॉपी जमा न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है, इसलिए विभाग ने आवेदकों से समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विवाह के बाद आर्थिक सहायता मिलने से दंपत्तियों को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलती है और वे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर पाते हैं। सरकार की मंशा है कि दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक शामिल हों और उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक बाधा का सामना न करना पड़े।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हापुड़ ने बताया कि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए आवेदक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय स्तर पर पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और आगे की कार्यवाही के संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने यह भी अपील की कि सभी पात्र दिव्यांगजन समय रहते आवेदन करें और योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सही और पूर्ण हों, ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। विभाग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा सके।

कुल मिलाकर दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में एक सराहनीय पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देती है। यदि पात्र लाभार्थी जागरूक होकर आवेदन करें, तो यह योजना उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को मजबूत आधार प्रदान कर सकती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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