UP SIR: आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम ?

UP SIR: आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

UP SIR: आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम
UP SIR: आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

लखनऊ:

UP Voter List News: यूपी में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है. इसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं. जांच में पाया गया कि ये मतदाता या तो मृत हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे. आयोग ने अब 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है, जिसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.

20 साल बाद वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा के मुताबिक, ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ वोटर हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया के पहले कुल मतदाताओं के मुकाबले 2.89 करोड़ कम हैं, यानी करीब 18 फीसदी नाम घटे हैं. SIR से पहले की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख वोटर शामिल थे.SIR का पहला चरण पूरा होने के बाद वोटर्स की संख्या 12 करोड़ 55 लाख के करीब रह गई थी. 2003 में आखिरी बार एसआईआर के बाद नए पुनरीक्षण में वोटर लिस्ट से 2 करोड़ 88 लाख के लगभग मतदाता कम हैं. जो पहले के कुल मतदाताओं का 18.70 फीसदी है

यूपी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (UP SIR Voter List Revision)

इनमें से मृत मतदाताओं की संख्या 46 लाख 23 हज़ार 796 है, यानी करीब 3 फीसदी. 79.52 लाख वोटर्स अपने तय पते पर गैरहाजिर मिले हैं, जो 5 फीसदी के करीब हैं. स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख के लगभग बताई जा रही है, जो 8.4 फीसदी है. पहले से नामांकित 25.47 लाख वोटर्स हैं. जबकि अन्य 7.74 लाख वोटर्स हैं.

1 महीने सुधार का मौका

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने या बदलाव को लेकर किसी भी शिकायत, दावे या आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है.

11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन जाएं

दावे और आपत्तियों की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी.11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे.

UP SIR: आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम
UP SIR: आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

कौन सा फॉर्म भरें

  • फॉर्म 6 भरें 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए
  • फॉर्म 7 भरें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए
  • फॉर्म 8 भरें निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए
  • किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध

फॉर्म कहां सबमिट करें

  1. ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET app
  2. बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करेंवोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नामhttps://voters.eci.gov.in पर जाएं
    राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें
    अपना पूरा नाम डालें अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें
    अपने जिले का नाम डालें अपनी आयु डालें
    विधानसभा क्षेत्र अंकित करें
    वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें

    1. क्या पुरानी वोटर लिस्ट में था आपका नाम

      यदि किसी मतदाता का नाम ड्रॉफ्ट लिस्ट में नहीं है तो चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. जिन वोटर्स को अज्ञात या लापता के तौर पर दिखाया गया है. वो अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करें. वोटर लिस्ट में शामिल नामों को लेकर आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं. कौन बन सकता है वोटर: ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जा सकता है.

    1 करोड़ वोटर्स की मैपिंग नहीं: बताया जा रहा है कि एसआईआर के दौरान करीब 1 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है.इनका पता लगाने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) की ओर से ऐसे मिसिंग वोटर्स को नोटिस जारी किया जाएगा.

    12 दस्तावेज पेश करने होंगे: नोटिस मिलने के बाद ऐसे वोटर्स को अपनी पहचान, पता संबंधी दस्तावेज तय समय में चुनाव आयोग के समक्ष पेश करने होंगे. इसके लिए आधार समेत 12 दस्तावेज चुनाव आयोग ने तय किए हैं.अगर उनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा.

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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