Double punishment was given : लुधियाना में 11वीं के छात्र की हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद : मोबाइल छीनने के दौरान किया था हमला, कोर्ट ने सुनाई दोहरी सजा

लुधियाना। पंजाब के लुधियाना की एक स्थानीय अदालत ने 11वीं कक्षा के छात्र अमनदीप सिंह की हत्या के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने साल 2021 में महज एक मोबाइल फोन छीनने के विरोध पर छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन दोषियों को मिली सजा अदालत ने जिन तीन आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है, उनकी पहचान हरविंदर सिंह उर्फ लाली, गुरमीत सिंह उर्फ रोमी और तेज राम उर्फ चिंटू के रूप में हुई है। कोर्ट ने उन्हें हत्या (धारा 302) के लिए उम्रकैद और स्नैचिंग के लिए 10 साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
क्या था पूरा मामला?
यह दर्दनाक घटना 28 अप्रैल 2021 की है। 17 वर्षीय छात्र अमनदीप सिंह अपने दोस्त सुनील के साथ सुबह की सैर पर निकला था। जब वे ग्यासपुरा इलाके से वापस घर लौट रहे थे, तभी इन तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और अमनदीप का मोबाइल छीनने की कोशिश की।
विरोध पर हमला : जब अमनदीप ने मोबाइल देने से इनकार किया और विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

2 दिन बाद मौत : गंभीर रूप से घायल अमनदीप ने अस्पताल में दो दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन 30 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
अमनदीप की मौत के बाद 1 मई 2021 को डाबा पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 मई 2021 को तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
अपराधिक इतिहास : जांच में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी थे और अपनी लत पूरी करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे।
हिरासत से भागा था एक दोषी: केस के दौरान नाटकीय मोड़ तब आया जब एक दोषी हरविंदर सिंह पुलिस हिरासत से रोशनदान की जाली मोड़कर भाग निकला था, जिसे बाद में दोबारा गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट का कड़ा रुख
अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। बरामद किए गए 4 मोबाइल, मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल हथियार मामले में पुख्ता सबूत साबित हुए, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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