Illegal Toll Plaza : गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में अवैध टोल प्लाजा हटाने की मांग पर उच्च स्तरीय जांच का आदेश

गढ़मुक्तेश्वर। नगर पालिका सीमा में स्थापित बृजघाट टोल प्लाजा को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से विवाद बना हुआ था। समाजसेवी पंकज लोधी ने इस अवैध टोल प्लाजा के खिलाफ सक्रिय आंदोलन और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई और पाँच सूत्रीय मांगों पर पांच सदस्यीय जिला मजिस्ट्रियल कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच कराने की अपील की।
टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से जारी विवाद
समाजसेवी पंकज लोधी ने बताया कि बृजघाट टोल प्लाजा गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में विभागीय स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया है। उनका आरोप है कि मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छिजारसी टोल प्लाजा से मुरादाबाद की ओर अगला टोल प्लाजा 59 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, जबकि वर्तमान टोल प्लाजा 51 किलोमीटर की दूरी पर अवैध रूप से लगा हुआ है। इस तरह 8 किलोमीटर की छुपाव कर नगर पालिका सीमा में टोल स्थापित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पंकज लोधी ने यह भी बताया कि भारत के राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार, नगर पालिका सीमा में टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाए, तो कोई बड़ी सुरंग या पुल होना अनिवार्य है। जबकि गढ़मुक्तेश्वर और बृजघाट के बीच ऐसा कोई संरचनात्मक निर्माण नहीं हुआ है। इसके बावजूद पिछले 15 वर्षों से टोल से वसूली जारी है।
समाजसेवी आंदोलन और प्रशासनिक वार्ता
इस मुद्दे पर समाजसेवी पंकज लोधी ने पहले 27 दिन तक गढ़ तहसील प्रांगण में धरना दिया और उसके बाद आमरण अनशन किया। इनके आंदोलन के कारण क्षेत्र में व्यापक आक्रोश व्याप्त हो गया।
इसके बाद, पंकज लोधी ने जिलाधिकारी हापुड़ को संपूर्ण प्रपत्र और दस्तावेज उपलब्ध कराए। इन दस्तावेजों में यह स्पष्ट किया गया कि टोल प्लाजा के संचालन के लिए विभागीय स्वीकृति नहीं है और राजपत्र में निर्धारित दूरी और नियमों का उल्लंघन किया गया है।
पांच सूत्रीय मांगें
समाजसेवी पंकज लोधी ने पांच बिंदुओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिन पर स्पष्ट जांच की आवश्यकता थी:
- छिजारसी टोल प्लाजा से मुरादाबाद की ओर अगला टोल प्लाजा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कितनी दूरी पर स्थापित होना चाहिए।
- गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में टोल प्लाजा 2008 की नियमावली के अनुसार स्थापित है या नहीं।
- गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के उप कार्यालय और वार्डों से बृजघाट तक आवागमन के वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं या नहीं।
- बृजघाट टोल प्लाजा पर गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में वसूली वैधानिक है या नहीं।
- नियमावली के अनुसार बृजघाट टोल पर वसूली करने वाले प्रत्येक अधिकारी या एजेंट की जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

Illegal Toll Plaza : गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में अवैध टोल प्लाजा हटाने की मांग पर उच्च स्तरीय जांच का आदेश
जिलाधिकारी का आश्वासन
जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे ने 2 तारीख को इस मामले में टोल के उच्च अधिकारियों और पंकज लोधी के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर वार्ता की। जिलाधिकारी ने समाजसेवी की सभी मांगों को गंभीरता से लिया और पाँच सदस्यीय जिला मजिस्ट्रियल कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कमेटी द्वारा सम्पूर्ण उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और नियमों के उल्लंघन का पता लगाया जाएगा।
क्षेत्र में जनजागरूकता और समर्थन
समाजसेवी पंकज लोधी के आंदोलन के दौरान विश्व हिंदू राष्ट्र सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष मोंटी चौधरी, जय सिंह राणा, आशीष शर्मा, एडवोकेट बबलू सहगल, मुकेश अग्रवाल सहित कई स्थानीय नेता और समाजसेवी मौजूद रहे। इनके समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों के कारण यह मुद्दा जनहित का विषय बन गया।
पूर्व का आंदोलन और प्रभाव
पंकज लोधी के धरने और आमरण अनशन ने प्रशासन और जनता दोनों को इस टोल प्लाजा के अवैध संचालन के गंभीर प्रभावों से अवगत कराया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नगर पालिका सीमा में बिना अनुमति स्थापित टोल से क्षेत्रीय जनता और आवागमन प्रभावित हो रहा है।
निष्कर्ष
गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में बृजघाट टोल प्लाजा को लेकर उठाई गई मांग और समाजसेवी पंकज लोधी के प्रयासों ने प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच और समीक्षा करने के लिए बाध्य किया। जिलाधिकारी के आश्वासन और पाँच सदस्यीय मजिस्ट्रियल कमेटी के गठन से यह स्पष्ट हुआ कि जनहित और नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता दी जाएगी।
समाजसेवी पंकज लोधी और उनके सहयोगियों का यह आंदोलन दिखाता है कि सतर्क नागरिक और संगठित प्रयास स्थानीय प्रशासन को गंभीर और पारदर्शी कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा कि नगर पालिका सीमा में स्थापित टोल प्लाजा कानून और नियमों के अनुरूप है या नहीं, और यदि नहीं, तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल वर्तमान विवाद सुलझेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे अवैध संचालन और नियम उल्लंघन को रोकने के लिए एक मजबूत संदेश भी जाएगा। समाजसेवी पंकज लोधी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना और जनता के हित की रक्षा करना है, न कि किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक हित को बढ़ावा देना।
यह मामला न केवल गढ़मुक्तेश्वर के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे हापुड़ जिले में पारदर्शिता और नियमों के पालन का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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