Free Legal Services : विधिक शिविर में सिविल व आपराधिक मामलों हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई ?

Free Legal Services : विधिक शिविर में सिविल व आपराधिक मामलों हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई

Free Legal Services : विधिक शिविर में सिविल व आपराधिक मामलों हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई
Free Legal Services : विधिक शिविर में सिविल व आपराधिक मामलों हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई

हापुड़। जनपद में न्याय तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करने और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निःशुल्क विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर इन्द्रप्रस्थ शैक्षिक संस्थान के स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्ग आश्रम रोड स्थित रेलवे फाटक के समीप आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और अपने सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित कानूनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक कानूनी सहायता पहुंचाना था, जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से कमजोर हैं और उचित मार्गदर्शन के अभाव में न्याय से वंचित रह जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं और विधि विशेषज्ञों ने लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया तथा विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी सरल भाषा में दी।

कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन पदाधिकारी डॉ. विपिन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि विधिक सहायता किसी प्रकार का दान नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति एक नैतिक दायित्व है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विधि का शासन तभी मजबूत होगा जब समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है, जिससे वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें।

इसी क्रम में प्रबंधन अधिकारी दीपक बाबू ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसके लिए आवश्यक है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर और सही विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या आने पर घबराएं नहीं, बल्कि ऐसे शिविरों का लाभ उठाएं।

विधि संकाय के प्राचार्य डॉ. राजवीर कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, हाशिए पर रहने वाले और असुरक्षित नागरिकों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसे लोग हैं, जो जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में विधिक साक्षरता शिविर उनके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होते हैं।

Free Legal Services : विधिक शिविर में सिविल व आपराधिक मामलों हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई
Free Legal Services : विधिक शिविर में सिविल व आपराधिक मामलों हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर (पीएलवी) अशोक कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य केवल गरीब और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को न्याय के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से भी लोग कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अशोक कुमार ने यह भी बताया कि जरूरतमंद लोगों को पैनल अधिवक्ताओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे बिना किसी शुल्क के अपने मामलों की पैरवी करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी लोगों को दी, जिससे वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें।

शिविर के दौरान अनेक लोगों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति से जुड़े मामले, आपराधिक मामलों में परामर्श, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, श्रम विवाद आदि प्रमुख रहे। उपस्थित विधि विशेषज्ञों ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुना और उचित सलाह दी। कई मामलों में तत्काल समाधान भी प्रदान किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली।

इस अवसर पर पीएलवी विनीत कुमार, साक्षी, लॉ कॉलेज के विधि विभाग के एचओडी ऋषिपाल जैन, एचओडी तमन्ना खानन, पूनम, रोजी रानी, रुबी अग्रवाल, शोभा त्यागी, विशाल शर्मा, शिवानी त्यागी, उज्जवल त्यागी, अमित, रितेष, खुशी, स्वेता, जानवी, सोफिया सहित अनेक छात्र-छात्राएं एवं शिक्षण स्टाफ उपस्थित रहे। सभी ने शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने में संकोच न करें।

समग्र रूप से यह विधिक सहायता शिविर समाज में न्याय के प्रति जागरूकता फैलाने और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास रहा। इस प्रकार के आयोजन न केवल लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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