Farmers’ problems : चकबंदी अंश निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी ने किया गांवों का दौरा, सुनी किसानों की समस्याएं ?

Farmers’ problems : चकबंदी अंश निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी ने किया गांवों का दौरा, सुनी किसानों की समस्याएं

Farmers' problems : चकबंदी अंश निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी ने किया गांवों का दौरा, सुनी किसानों की समस्याएं
Farmers’ problems : चकबंदी अंश निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी ने किया गांवों का दौरा, सुनी किसानों की समस्याएं

हापुड़। जनपद में संचालित चकबंदी एवं अंश निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने गुरुवार को तहसील हापुड़ एवं धौलाना क्षेत्र के ग्राम चितौली तथा चिचोई का स्थलीय भ्रमण कर चकबंदी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अंश निर्धारण की प्रगति का जायजा लिया, किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याओं और आपत्तियों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चकबंदी की प्रक्रिया किसानों के हितों से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, पक्षपात अथवा अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक काश्तकार को उसकी मूल जोत के अनुपात में, भूमि के निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर तथा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत चक आवंटित किया जाना चाहिए। प्रत्येक किसान को ऐसा चक मिले, जिससे उसे खेती करने में सुविधा हो तथा सिंचाई, आवागमन और कृषि कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित किसानों से एक-एक कर बातचीत की और उनसे अंश निर्धारण तथा चक आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की। किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं एवं आपत्तियां उनके समक्ष रखीं, जिन्हें जिलाधिकारी ने गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक आपत्ति का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत धारा-9, धारा-10 एवं धारा-20 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए। किसी भी किसान की शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक मामले का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी काश्तकार को अंश निर्धारण या चक आवंटन को लेकर कोई आपत्ति है तो वह उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करे, जिस पर नियमानुसार विचार करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि कोई भी पात्र काश्तकार चक आवंटन से वंचित न रहे। प्रत्येक पात्र किसान के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जाए तथा अंश निर्धारण की पूरी प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं, बल्कि प्रत्येक किसान को उसका वैधानिक अधिकार दिलाना है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि वरासत, बंटवारा एवं त्रुटि सुधार से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक भूमि अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक चकबंदी की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विवादित अथवा आपत्तिजनक प्रकरण में दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंचकर संबंधित किसान की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराए तथा आवश्यकतानुसार मेड़बंदी भी सुनिश्चित करे। इससे विवादों की संभावना कम होगी और किसानों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

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उन्होंने कहा कि चक आवंटन करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक किसान को चक मार्ग, सिंचाई नाली तथा अन्य आवश्यक कृषि सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके। साथ ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जैसे चक मार्ग, खलिहान, खाद के गड्ढे, आबादी क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थल, नियमानुसार सुरक्षित छोड़े जाएं ताकि गांव के सामुदायिक हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चकबंदी एवं अंश निर्धारण की पूरी प्रक्रिया के संबंध में किसानों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में नियमित रूप से मुनादी कराई जाए तथा चौपालों का आयोजन कर किसानों को अंश निर्धारण, चक आवंटन, आपत्ति दर्ज कराने तथा अपील की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाए। इससे किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का सही ढंग से उपयोग कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक किसान को पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से न्याय मिले। यदि किसी किसान को किसी भी स्तर पर कोई समस्या या आपत्ति है तो वह निसंकोच संबंधित अधिकारियों अथवा प्रशासन के समक्ष अपनी बात रख सकता है। उसकी शिकायत का निष्पक्ष एवं नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने दोहराया कि चकबंदी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि चकबंदी का मूल उद्देश्य किसानों को सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित कृषि भूमि उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़े और किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए तथा यदि कहीं कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होता है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि चकबंदी की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके।

ग्राम भ्रमण के दौरान किसानों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं को सीधे रखने का अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपेक्षा जताई कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनकी आपत्तियों का निष्पक्ष समाधान होगा और उन्हें उनके अधिकारों के अनुसार चक आवंटित किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि जनपद प्रशासन किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रत्येक शिकायत एवं आपत्ति का समाधान कानून के अनुरूप किया जाएगा तथा अंश निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए किसानों का विश्वास बनाए रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि चकबंदी की प्रक्रिया सभी संबंधित पक्षों के लिए न्यायसंगत एवं संतोषजनक सिद्ध हो।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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