Coming soon : राज्य निधि से दिव्यांगजनों को आठ प्रकार की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए अब शीघ्र

हापुड़। दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षिक, चिकित्सीय, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित “राज्य निधि” योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों एवं उनके हित में कार्य करने वाली सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को आठ विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हापुड़ ने जनपद के सभी पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील की है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के पत्र संख्या 381/2021-65-3099/645/2019 दिनांक 14 सितम्बर 2021, शासनादेश संख्या 593/65-3-2023 दिनांक 12 जनवरी 2024 तथा शासन के पत्र संख्या 518/65-3099-645/2019 दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राज्य निधि से दिव्यांगजनों के हित में विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा उनके पुनर्वास और समग्र विकास को गति देना है।
उन्होंने बताया कि राज्य निधि के अंतर्गत पहली श्रेणी में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए चित्रों, हस्तकला उत्पादों तथा अन्य रचनात्मक वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे दिव्यांग कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, उत्पादों का विपणन करने तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा।
दूसरी श्रेणी के अंतर्गत उन दिव्यांगजनों को सहायता दी जाएगी जिन्होंने खेल, ललित कला, संगीत, नृत्य, फिल्म, थियेटर, साहित्य अथवा अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऐसे प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक आयोजनों और खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है।
तीसरी श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दैनिक जीवन की गतिविधियों को अधिक सुगम बनाने के लिए उच्च सहायता वाले उपकरण (हाई सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट) खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आधुनिक सहायक उपकरण दिव्यांगजनों की स्वतंत्रता, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
चौथी श्रेणी के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन जो कैंसर, थैलेसीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता गंभीर बीमारियों के उपचार में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक होगी।

पांचवीं श्रेणी में दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों, विशेषज्ञों, अभिभावकों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं तथा प्रभावी पुनर्वास उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
छठी श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए संचालित विशेष विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों की प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सातवीं श्रेणी में विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं के विकास तथा खेल उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खेल गतिविधियां दिव्यांगजनों के शारीरिक विकास, मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए शासन ने खेल सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
आठवीं श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास से जुड़े सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक और विधिक विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन आयोजनों के माध्यम से विशेषज्ञों, संस्थाओं और नीति निर्माताओं के बीच अनुभवों और नवाचारों का आदान-प्रदान होगा, जिससे दिव्यांगजन सशक्तीकरण के क्षेत्र में नई पहल को बढ़ावा मिलेगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने जनपद के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव तैयार कर सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए समय पर जमा करें। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव 15 अगस्त 2026 तक कक्ष संख्या 16, कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, हापुड़ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों की जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रेषित किया जाएगा। पात्रता, दस्तावेजों की पूर्णता तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, कला और सामाजिक सहभागिता के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य निधि योजना इसी व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं से निर्धारित समय सीमा का पालन करने और पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। यह योजना दिव्यांगजनों के समग्र विकास, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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