Prosecution under the chairmanship of : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न ?

Prosecution under the chairmanship of : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
Prosecution under the chairmanship of : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

हापुड़

कलेक्ट्रेट सभागार, हापुड़ में मंगलवार को जिलाधिकारी महोदया श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियोजन की प्रगति, मुकदमों की स्थिति तथा न्यायालयों में प्रभावी पैरवी को लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य जघन्य एवं गंभीर अपराधों से संबंधित वादों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से लंबित मामलों, विचाराधीन मुकदमों तथा अभियोजन की प्रगति के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अभियोजन की प्रगति की हुई बिंदुवार समीक्षा

बैठक में विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज मामलों में अभियोजन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा न्यायालयों में विचाराधीन मामलों, लंबित मुकदमों तथा उनमें अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई।

इस दौरान मामलों में दोषसिद्धि दर की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने गंभीर मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा की जा रही पैरवी को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर एवं जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में सभी आवश्यक साक्ष्यों और तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि कानून के अनुसार मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

बैठक में ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर वादों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर मुकदमों से जुड़ी आवश्यक जानकारी समय से अपडेट करने के निर्देश दिए गए, जिससे अभियोजन से संबंधित मामलों की स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध रहे।

गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के निर्देश

जिलाधिकारी महोदया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीर एवं जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए।

उन्होंने अधिक से अधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके लिए अभियोजन अधिकारियों और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर तालमेल होने से न्यायालय में मामले की पैरवी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है। इसलिए विवेचना से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों, साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समय से अभियोजन अधिकारियों तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर

बैठक में न्यायालयों में चल रहे मामलों में गवाहों की भूमिका को लेकर भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गवाहों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराया जाए, ताकि मुकदमों की सुनवाई अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समन्वय किया जाए और न्यायालय में विचाराधीन मामलों की सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में गवाहों की समय से उपस्थिति और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी को महत्वपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।

पॉक्सो और महिला अपराधों पर विशेष ध्यान

बैठक में पॉक्सो एक्ट एवं महिला अपराधों से संबंधित मामलों की भी विशेष रूप से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी महोदया ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अधिकारियों द्वारा तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि पॉक्सो एवं महिला अपराधों से संबंधित मामलों की प्रकृति को देखते हुए इन मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें।

उन्होंने अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष आवश्यक तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए तथा मुकदमों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए।

Prosecution under the chairmanship of : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
Prosecution under the chairmanship of : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश

बैठक में ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर दर्ज वादों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर मामलों से संबंधित सूचनाओं को नियमित रूप से अपडेट किया जाए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से मामलों की स्थिति की निगरानी करने में सुविधा होती है। ऐसे में किसी भी मामले की जानकारी लंबित नहीं रहनी चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक विवरण समय से दर्ज किया जाना चाहिए।

अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध से जुड़े मामलों में विवेचना से लेकर न्यायालय में पैरवी तक सभी स्तरों पर आपसी समन्वय जरूरी है।

पुलिस विभाग द्वारा विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की उपलब्धता और अभियोजन अधिकारियों द्वारा उनकी प्रभावी पैरवी के बीच समन्वय रहने से न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी किसी प्रकार की समस्या सामने आए, उसका समय से समाधान किया जाए।

कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर प्रशासन की निगरानी

बैठक में पॉक्सो, आबकारी, गैंगस्टर, गुण्डा, आर्म्स एक्ट, महिला उत्पीड़न तथा एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। इसके अलावा अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित वादों की प्रगति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया को प्रभावी और व्यवस्थित बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर से मामलों की नियमित निगरानी करने तथा आवश्यक कार्रवाई समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अभियोजन से संबंधित विभिन्न मामलों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान सामने आए बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

इस प्रकार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में जिले में अभियोजन कार्यों की स्थिति, गंभीर एवं जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों की पैरवी, दोषसिद्धि, लंबित वादों, गवाहों की उपस्थिति तथा ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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