
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार सिंह प्रथम के निर्देशन में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान जारी हैं।
जनपद के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहै है, जिसमें आज दिनांक 28.09.2026 को न्यायिक अधिकारी सिविल जज(जू०डि०) श्रीमति आभा द्वारा लक्ष्मी कम्पो०विद्यालय नगर पालिका परिसर हापुड़ में कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बताया गया कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है तथा नाबालिग की सहमति कानूनन मान्य नहीं होती है।

न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, लैंगिक अपराधों से बचाव, ऑनलाइन एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित प्रयोग, साइबर उत्पीड़न, बाल विवाह, शिकायत करने की प्रक्रिया तथा पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखे जाने के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति, दबाव, धमकी अथवा अनुचित व्यवहार को छिपाएँ नहीं, बल्कि तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पी०एल०वी० गौरव सहगल, नीतू व तुलसी शर्मा ने बताया कि इस अभियान का प्रथम चरण 1-10-2026 तक संचालित है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पॉक्सों से संबंधित कानून की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ विद्यालयों में सुरक्षित, संवेदनशील एवं सहयोगपूर्ण वातावरण विकसित करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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