During The Encounter In Hapur: हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान घायल नवीन कुमार की मजिस्ट्रेट जांच न्यायिक एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा की जा रही है; साक्ष्य 5 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं ?

During The Encounter In Hapur: हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान घायल नवीन कुमार की मजिस्ट्रेट जांच न्यायिक एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा की जा रही है; साक्ष्य 5 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

 

During The Encounter In Hapur: हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान घायल नवीन कुमार की मजिस्ट्रेट जांच न्यायिक एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा की जा रही है; साक्ष्य 5 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं ?
During The Encounter In Hapur: हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान घायल नवीन कुमार की मजिस्ट्रेट जांच न्यायिक एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा की जा रही है; साक्ष्य 5 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं ?

हापुड़ जांच अधिकारी,  क्षेत्र निजामपुर तिराहे के पास यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट तथा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से मुठभेड़ के दौरान ग्राम जावली, लोनी जिला गाजियाबाद का नवीन कुमार पुत्र सेवाराम घायल हुआ था, जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच न्यायिक एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा शुरू  उपजिलाधिकारी न्यायिक गढ़मुक्तेश्वर रमेश चंद्र पाण्डेय ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुपालन में हापुड़ क्षेत्र निजामपुर तिराहे के पास यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट तथा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से मुठभेड़ के दौरान ग्राम जावली, लोनी जिला गाजियाबाद का नवीन कुमार पुत्र सेवाराम घायल हुआ था, जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच न्यायिक एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि हापुड़ क्षेत्र में निजामपुर तिराहे के पास यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 28 मई की रात को बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई थी। इसमें जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के गांव जावली का नवीन कुमार पुत्र सेवाराम गोली लगने से घायल हो गया था। इस घटना के तथ्यों की मजिस्ट्रीयल जांच को लेकर डीएम हापुड़ ने गढ़ के न्यायिक एसडीएम रमेश चंद पांडेय को मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। जिनके द्वारा मुठभेड़ की घटना के संबंध में मजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है। रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि इस घटना के संबंध में यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी / सामान्य जन को अपना लिखित / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वह 05 जुलाई, 2025 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष किसी भी कार्यदिवस में न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक), गढ़मुक्तेश्वर में उपस्थित होकर अपना-अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि घटना के सम्बन्ध में कोई ऑडियो/वीडियो भी प्रस्तुत करना चाहें तो वह भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

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 News Eediter- (Jyoti parjapati)

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