Big preparations : किराएदार ध्यान दें UP में अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री, योगी सरकार की स्टाम्प शुल्क पर बड़ी तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार अब रेंट एग्रीमेंट पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसका सीधा असर मकान मालिक और किरायेदारों पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाने की तैयारी है। रेंट एग्रीमेंट ( Rental Agreement ) के नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क को काफी कम रखने की सिफारिश की गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में स्टांप और पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि रेंट का रजिस्ट्रेशन कराए जाने से मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद के मामलों में कमी आएगी। दोनों पक्ष के हितों को सुरक्षित रखने के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। अब एक साल के तहत रेंट एग्रीमेंट के तहत न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 20 हजार अधिकतम स्टांप शुल्क का चार्ज होगा।मंत्री ने बताया कि अभी रेंट एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने की वजह से बहुत कम लोग इसे कराते हैं। अभी केवल 100 रुपये के स्टाम्प पर समझौता कर लेते हैं, जिसका कोई भी कानूनी दावा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 1 साल में महज 86000 रेंट एग्रीमेंट हुए हैं। यह हालत तब है, जब घर से लेकर दुकान और ऑफिस तक को किराये पर देने वालों की संख्या लाखों में है।

अब नए नियम के मुताबिक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होंगी, जिन पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत रेंट एग्रीमेंट के लिए अलग से पोर्टल तैयार होगा। इसका एक तय फॉर्मेट होगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेव करके रखा जा सकेगा। इस फॉर्मेट पर स्टाम्प को चिपकाने के बाद इसे कानूनी वैधता मिल जाएगी।
नए रेंट एग्रीमेंट नियम के तहत एक साल तक के एग्रीमेंट पर किराए का 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क वसूला जाएगा। 2 लाख रुपये तक के किराए पर 500 रुपये स्टांप शुल्क। 5 लाख रुपये तक के किराए पर 5 हजार का स्टांप शुल्क। एक करोड़ या इससे अधिक के किराए पर 20 हजार रुपये का स्टांप शुल्क तय होगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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