Double-engine government : सागर शराब त्रासदी पर कांग्रेस का वार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले-जवाबदेही से भाग रही डबल इंजन सरकार ?

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हापुड़।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद हापुड़ में सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, शासन के निर्देशों के क्रम में अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के सापेक्ष चीनी का भी वितरण निर्धारित दर पर किया जाएगा।

खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सितंबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाना है। शासन की योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों पर खाद्य सामग्री का आर्थिक बोझ कम करना और पूरे देश में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में एकरूपता बनाए रखना है।

जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी व्यवस्था के तहत सितंबर 2026 में भी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो खाद्यान्न

सितंबर माह के वितरण में अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल होंगे। दोनों खाद्यान्न निर्धारित मात्रा में पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस व्यवस्था से अंत्योदय श्रेणी में शामिल अत्यंत गरीब परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। खाद्यान्न का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना राशन प्राप्त करना होगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 यानी द्वितीय त्रैमास के सापेक्ष प्रति अंत्योदय कार्ड तीन किलोग्राम चीनी का वितरण किया जाएगा। चीनी की दर 18 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस प्रकार तीन किलोग्राम चीनी के लिए कार्डधारक को कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा।

पात्र गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य को पांच किलो राशन

पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए भी सितंबर माह में निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट यानी प्रत्येक पात्र सदस्य के हिसाब से कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक यूनिट पर तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इस प्रकार एक यूनिट के लिए कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा और यह खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कार्ड में जितनी पात्र यूनिट दर्ज हैं, उसी के अनुसार लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र परिवारों को नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी दैनिक खाद्य जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई न हो।

ई-पॉस मशीन से होगा वितरण

जिला पूर्ति विभाग के अनुसार खाद्यान्न का वितरण ई-वेटिंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा। वितरण प्रक्रिया के दौरान नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाने में मदद मिलेगी।

ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थी की पहचान और वितरण की प्रक्रिया दर्ज की जाएगी। इससे राशन की मात्रा और लाभार्थी से संबंधित जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होता है। शासन की ओर से राशन वितरण में तकनीकी व्यवस्था का इस्तेमाल किए जाने का उद्देश्य वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।

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25 सितंबर होगी अंतिम वितरण तिथि

जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सितंबर माह के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण 10 सितंबर 2026 से प्रारंभ होकर 25 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसलिए सभी संबंधित राशन कार्डधारकों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करना होगा।

वितरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2026 निर्धारित है। अंतिम दिन उन उपभोक्ताओं को भी सुविधा दी जाएगी, जो किसी कारण से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके हैं।

आधार प्रमाणीकरण में दिक्कत पर मोबाइल ओटीपी की सुविधा

राशन वितरण व्यवस्था में आधार प्रमाणीकरण को प्रमुख माध्यम बनाया गया है। हालांकि किसी लाभार्थी को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी होती है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।

ऐसे उपभोक्ताओं को वितरण की अंतिम तिथि यानी 25 सितंबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे आधार प्रमाणीकरण में तकनीकी या अन्य कारणों से समस्या का सामना करने वाले पात्र लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

पोर्टेबिलिटी की भी मिलेगी सुविधा

राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी अनुमन्य रहेगी। हालांकि यह सुविधा उचित दर विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न के उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही मान्य होगी।

इस व्यवस्था के तहत लाभार्थी निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध विकल्प के माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की सुविधा का उद्देश्य उन पात्र राशन कार्डधारकों को सुविधा उपलब्ध कराना है, जिन्हें किसी कारण से अपने निर्धारित विक्रेता के यहां से राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

लाभार्थियों से समय पर राशन लेने की अपील

जिला पूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कर लें। वितरण 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। लाभार्थियों को अपनी पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल निःशुल्क मिलेगा।

अंत्योदय कार्डधारकों के लिए जहां 35 किलोग्राम खाद्यान्न निर्धारित है, वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रत्येक यूनिट पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंत्योदय कार्डधारकों को तीन किलोग्राम चीनी 54 रुपये में मिलेगी।

शासन की इस व्यवस्था से जिले के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नियमित खाद्यान्न वितरण के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके घरेलू खर्च का बोझ भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ ने स्पष्ट किया है कि सितंबर माह का वितरण शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जाएगा। लाभार्थियों को निर्धारित तिथि और प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त करना होगा। विभाग द्वारा वितरण प्रक्रिया पर निगरानी रखने तथा नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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