Draft Regulations : राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान : डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी–DSM ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2026 जारी ?

Draft Regulations : राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान : डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी–DSM ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2026 जारी

Draft Regulations : राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान : डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी–DSM ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2026 जारी
Draft Regulations : राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान : डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी–DSM ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2026 जारी

जयपुर। राजस्थान ने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में एक और बड़ी और दूरदर्शी पहल की है।

  • राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) ने डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी (DF) और डिमांड साइड मैनेजमेंट (DSM) से संबंधित ड्राफ्ट रेगुलेशंस–2026 जारी कर दिए हैं। इस संबंध में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ऊर्जा प्रबंधन का अगला बड़ा चरण एनर्जी स्टोरेज है, जबकि डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी ऊर्जा प्रबंधन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।
  • उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य डिमांड को एक संसाधन (Demand as a Resource) के रूप में विकसित करना है, ताकि डिस्कॉम्स और सिस्टम ऑपरेटर्स को अधिक लचीलापन मिल सके। इसके तहत मांग को निरंतर और पूर्वानुमेय, विभिन्न समय-सीमाओं में उपयोग योग्य, कॉल करने योग्य तथा आर्थिक रूप से मूल्यवान और अनुबंध योग्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
  • अजिताभ शर्मा के अनुसार, डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी भविष्य में ग्रिड का एक प्रमुख संसाधन बनेगी—जिसकी योजना बनेगी, मूल्य तय होगा, उसे डिस्पैच किया जाएगा और इसके बदले भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह नवीकरणीय ऊर्जा-प्रधान बिजली व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।
Draft Regulations : राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान : डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी–DSM ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2026 जारी
Draft Regulations : राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान : डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी–DSM ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2026 जारी

उन्होंने यह भी कहा कि

  • राज्य सरकार इस पहल को लेकर उत्साहित है और चरणबद्ध तरीके से डिस्कॉम्स को DERMS और DSO प्रणाली की ओर ले जाने का स्पष्ट विज़न रखती है।
  • पब्लिक नोटिस जारी, 27 फरवरी तक सुझाव आमंत्रित
    राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(zp) एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आयोग ने “Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Demand Flexibility/Demand Side Management) Regulations, 2026” के ड्राफ्ट रेगुलेशंस तैयार किए हैं।
  • आयोग ने इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस को अंतिम रूप देने से पहले सभी इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्तियाँ लिखित रूप में छह प्रतियों में आयोग के रिसीविंग ऑफिसर को 27 फरवरी 2026 तक भेज सकते हैं।
  • पब्लिक नोटिस के अनुसार, ड्राफ्ट रेगुलेशंस और उनके साथ संलग्न एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम आयोग के रिसीविंग ऑफिसर से 100 रुपये शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये दस्तावेज आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.rerc.rajasthan.gov.in. पर भी उपलब्ध हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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