Election nomination : पंचायत चुनाव नामांकन में ये सात दस्तावेज होंगे आवश्यक, इसे जरूर बनवा लें

प्रयागराज।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तीन अप्रैल यानी शनिवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन प्रक्रिया सिर्फ दो दिन चलेगी। इन्हीं दो दिनों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पर्चे दाखिल हो जाएंगे। एक बात आप जरूर जान लें। वह यह कि नामांकन के दौरान सात तरह के दस्तावेज लगेंगे। इन्हें जरूर बनवाकर अपने पास रख लें, वरना परेशानी होगी।
- पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए प्रयागराज में भी हजारों प्रत्याशी मैदान में है। इन दावेदारों को पर्चा भरने से पहले सात तरह के दस्तावेज तैयार कराने हैं। इसके लिए वह विकास खंड कार्यालय से लेकर कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ने यह दस्तावेज तैयार करवा लिए हैं तो कुछ बनवाने की लाइन में है।
नामांकन के दौरान ये आवश्यक होगा
- पर्चा दाखिल करने के लिए सबसे पहली जरूरत है नामांकन फॉर्म की। किसी भी पद का प्रत्याशी नामांकन फॉर्म चार सेट में ले सकता है। इसमें वह अपने बारे में पूरा विवरण देगा। चार सेट इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक में अगर गलती हो तो अगला वाला सही हो, इससे प्रत्याशी का पर्चा खारिज न होगा। दूसरी जरूरत शपथ पत्र की है। इसे कचहरी से बनवाना होगा। तीसरा आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा।
Election nomination : पंचायत चुनाव नामांकन में ये सात दस्तावेज होंगे आवश्यक, इसे जरूर बनवा लें
इन कागजातों को भी तैयार करवा लें
- इसके अलावा उक्त सीट के आरक्षित श्रेणी के प्रपत्र 8 का प्रारूप बी लगाना होगा। हर प्रत्याशी के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी। जमानत राशि का निर्धारण पहले हो चुका है। जमानत राशि एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। जमानत धनराशि जमा करने के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति लगेगी।
- प्रत्याशी जिस पद पर लग रहा है वहां की एनओसी चाहिए। अगर वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है तो उसको जिला पंचायत की एनओसी देनी होगी। वह इसलिए कि जिला पंचायत में उसका कोई बकाया नहीं है। अगर है तो जमा कर दें। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ऐसे ही अन्य पदों के लिए हैं। इस एनओसी के लिए विकास खंड कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय में भारी भीड़ लग रही है।
वोटर लिस्ट भी लगानी होगी, जिसमें आपका नाम है
- आखिर में प्रत्याशी को वह वोटर लिस्ट लगानी होगी, जिसमें उसका नाम हो। साथ ही प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होगी। यह सारे दस्तावेज होने पर ही वह तीन और चार अप्रैल को नामांकन कर सकता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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