Employees : हरियाणा: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों की सेवाएं 2 माह और बढ़ीं ?

Employees : हरियाणा: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों की सेवाएं 2 माह और बढ़ीं

Employees : हरियाणा: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों की सेवाएं 2 माह और बढ़ीं
Employees : हरियाणा: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों की सेवाएं 2 माह और बढ़ीं

चंडीगढ़, 15 जुलाई 2026। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा अवधि दो माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के तहत संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगी। इस निर्णय से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हजारों अनुबंध कर्मचारियों को फिलहाल रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सेवा विस्तार उन सभी अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होगा, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न आने देने के उद्देश्य से लिया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवाओं को 30 जून 2026 तक बढ़ाया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने पुनः समीक्षा करते हुए दो माह के अतिरिक्त सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। इससे उन कर्मचारियों की चिंता कुछ समय के लिए कम हुई है, जिनकी सेवाएं अनुबंध आधारित होने के कारण समय-समय पर नवीनीकरण पर निर्भर रहती हैं।

सरकार द्वारा जारी आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा विस्तार पूर्णतः अस्थायी होगा और इसे किसी भी प्रकार से नियमित नियुक्ति या स्थायी सेवा का अधिकार नहीं माना जाएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्य की निरंतरता पहले की तरह संबंधित नियमों एवं शर्तों के अधीन रहेगी।

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह सेवा विस्तार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के 25 मार्च 2025 के ज्ञापन संख्या 8018 में निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों के पूर्ण अनुपालन के अधीन रहेगा। अर्थात जिन शर्तों के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, वे सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी और संबंधित विभागों को उनका पालन सुनिश्चित करना होगा।

राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवा विस्तार संबंधी आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों की सेवाओं का विस्तार केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति इस आदेश के अंतर्गत शामिल नहीं होगी।

हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी विभिन्न विभागों में तकनीकी, लिपिकीय, सहायक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यालयी और अन्य प्रशासनिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की भूमिका सरकारी योजनाओं और दैनिक प्रशासनिक कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय विभागीय कार्यों की निरंतरता बनाए रखने में भी सहायक माना जा रहा है।

Employees : हरियाणा: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों की सेवाएं 2 माह और बढ़ीं
Employees : हरियाणा: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों की सेवाएं 2 माह और बढ़ीं

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सेवा विस्तार से कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। हालांकि उन्होंने यह भी मांग दोहराई है कि बार-बार अस्थायी सेवा विस्तार देने के बजाय सरकार को दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि कई कर्मचारी वर्षों से अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं और नियमितीकरण अथवा स्थायी रोजगार संबंधी नीति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से सरकार विभिन्न विभागों में मानव संसाधन की जरूरतों को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर पाती है। वहीं दूसरी ओर अनुबंध कर्मचारियों के लिए समय-समय पर सेवा विस्तार आवश्यक हो जाता है, ताकि सरकारी कार्य प्रभावित न हों। ऐसे निर्णय प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ कर्मचारियों के रोजगार को भी अस्थायी रूप से सुरक्षित रखते हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा शर्तों के उल्लंघन, अनुशासनहीनता या अन्य प्रशासनिक कारणों से कोई कार्रवाई लंबित है, तो संबंधित विभाग नियमानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। सेवा विस्तार का अर्थ यह नहीं होगा कि सभी कर्मचारियों की सेवाएं बिना शर्त जारी रहेंगी। प्रत्येक विभाग को एचकेआरएन के दिशा-निर्देशों तथा संबंधित सेवा शर्तों का पालन करना होगा।

इस निर्णय के बाद अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेंगी। इसके बाद सरकार परिस्थितियों, प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रचलित नीति के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। फिलहाल राज्य सरकार के इस कदम से हजारों अनुबंध कर्मचारियों को आगामी दो महीनों के लिए रोजगार की निरंतरता का भरोसा मिला है, जबकि विभागों को भी आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हरियाणा सरकार का यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के अनेक विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत कार्यरत कर्मचारी नियमित कार्यों का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सेवा विस्तार से न केवल कर्मचारियों को राहत मिली है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में कार्यों की गति और सेवा वितरण प्रणाली को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों का समयबद्ध और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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