Fine and compensation : एमआरपी से अधिक कीमत वसूली पर उपभोक्ता आयोग सख्त, कंपनी-दुकानदार पर लगाया भारी जुर्माना और मुआवजा

अलीगढ़। एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक कीमत वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अलीगढ़ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सिगरेट निर्माता कंपनी और स्थानीय दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है। रघुवीरपुरी, अलीगढ़ निवासी उपभोक्ता एवं फौजदारी मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश गौतम द्वारा दायर परिवाद पर आयोग ने कंपनी एवं दुकानदार को जिम्मेदार मानते हुए मुआवजा, अधिवक्ता शुल्क तथा उपभोक्ता कल्याण कोष में दंडात्मक राशि जमा कराने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता देवेश गौतम ने 7 फरवरी 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग, अलीगढ़ में परिवाद दायर किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रतिभा कॉलोनी, अलीगढ़ के दुकानदार हीरालाल वार्ष्णेय ने एक सिगरेट पैकेट पर अंकित एमआरपी से 20 रुपये अधिक कीमत वसूलकर उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि यह केवल एक व्यक्ति के साथ हुई घटना नहीं, बल्कि अवैध कालाबाजारी और उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति का उदाहरण है, जिस पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
मामले की सुनवाई के दौरान दुकानदार हीरालाल वार्ष्णेय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दूसरी ओर, कोलकाता स्थित सिगरेट निर्माता कंपनी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और जवाब दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया।
आयोग के अध्यक्ष श्री हसनैन कुरैशी एवं सदस्य पूर्ण राजपूत ने 15 जून 2026 को पारित आदेश में कंपनी एवं दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता को 5,000 रुपये मुआवजा, 5,000 रुपये अधिवक्ता शुल्क तथा एमआरपी से अधिक वसूले गए 20 रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। साथ ही उपभोक्ता कल्याण कोष में 10 लाख रुपये की दंडात्मक राशि जमा कराने का भी निर्देश दिया गया।

अधिवक्ता देवेश गौतम ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह मुकदमा किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और बाजार में हो रही अवैध कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से दायर किया गया था। उनका कहना है कि यदि कोई दुकानदार या कंपनी एमआरपी से अधिक कीमत वसूलती है तो यह उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है और इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय हमेशा बिल लेना चाहिए और यदि उनसे एमआरपी से अधिक राशि ली जाती है तो वे संबंधित मंच पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनके अनुसार आयोग का यह आदेश उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है और इससे बाजार में अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला व्यापारियों और कंपनियों के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी है कि उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलना या एमआरपी का उल्लंघन करना गंभीर कानूनी परिणामों को जन्म दे सकता है। वहीं, उपभोक्ता संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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