Getting praise : सशक्त पैरवी व विवेचना के चलते इंस्पेक्टर मोनिका चौहान की खूब विभाग में व जनजन में हो रही प्रशंसा ?

सहारनपुर पुलिस की सशक्त पैरवी,मा० न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे- 12 द्वारा महिला से दुष्कर्म व नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में 04 अभियुक्तगणो को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 11,40,000/- रू0 के अर्थदण्ड
सशक्त पैरवी व विवेचना के चलते इंस्पेक्टर मोनिका चौहान की खूब विभाग में व जनजन में हो रही प्रशंसा
- सहारनपुर।
इंस्पेक्टर मोनिका चौहान ने मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर या शामली जहां भी बतौर महिला थानाप्रभारी रहकर बेहतरीन कार्यशैली से काम किया और पुलिस का इकबाल बुलंद किया तथा इंस्पेक्टर मोनिका चौहान ने हर तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की निरंतर कोशिश की है साथ ही महिला थानाप्रभारी के रूप में चार्ज पर रहते हुए बेहतर व्यवस्था में सुधार के अलावा पीड़ितों के मामलों में पूरी तरह इंसाफ करने की कोशिश की और इसमें उन्हें आशातीत सफलता भी हासिल की।तो वही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भी बड़ी मेहनत करती है और आज भी एक ओर मामले में उनकी विवेचना ने चार अभियुक्तों को बड़ी सज़ा दिलाई जिससे इंस्पेक्टर मोनिका चौहान की खूब विभाग में व जनजन में हो प्रशंसा हो रही है।उलेखनीय हैं कि इंस्पेक्टर मोनिका चौहान की सख्त पैरवी व विवेचना के चलते मा० न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे – 12 द्वारा महिला से दुष्कर्म व नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में 04 अभियुक्तगण को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 11,40,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
न्यायालय सहारनपुर ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 साल और तीन बेटों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। पूर्व एमएलसी पर महिला से रेप करने और बेटों पर नाबालिग से रेप करने के मामले में ये सजा हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा महिला से दुष्कर्म व नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्तगण को 12 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। मामला है जहाँ थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर पर कई धाराओं में मामला पंजीकृत कर पोक्सो एक्ट लगा वादिया पीडिता व उसकी नाबालिग लडकी का सन 2022 को पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल वहीद व उसके भाई हाजी महमूद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी उपरोक्त (पूर्व एमएलसी) व बहनोई दिलशाद पुत्र मकसूद निवासी उपरोक्त व हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला उपरोक्त के तीनो पुत्रो जावेद, अलीशान, अफजाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। ट्रायल के दौरान अभियुक्तगणो द्वारा वादिया को पक्ष द्रोही घोषित करने का भरसक प्रयास किया गया। जिसमे सहारनपुर पुलिस की टीम में शामिल कई जनपदों में तैनात रहकर पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली विवेचक पूर्व महिला थाना प्रभारी मोनिका चौहान द्वारा माननीय न्यायालय मे सघन सख्त पैरवी कर न्यायालय ए०डी०जे० 12 विशेष एम०पी०एम०एल०ए० द्वारा अभियुक्तगणों को कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया है। इसमें सजा का विवरण इस प्रकार है। अभियुक्त हाजी महमूद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी उपरोक्त (पूर्व एमएलसी) को बारह वर्ष का कठोर कारावास व पाँच लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त छ माह का कारावास व अन्य धारा में एक वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अभियुक्त जावेद, अलीशान, अफजाल उपरोक्त को पोक्सो एक्ट में पाँच वर्ष का कठोर कारावास व दो-दो लाख रुपये, जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त छ माह का कारावास व धारा मे एक-एक वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है। कि इकबाल बाला और उसके अन्य सदस्य एक पंजीकृत गिरोह D-16 के हिस्सा हैं। इसके अन्य सदस्य अब्दुल वाजिद पुत्र इकबाल उर्फ बाला, जावेद पुत्र इकबाल उर्फ बाला, अफजाल पुत्र इकबाल उर्फ बाला, आलीशान पुत्र इकबाल उर्फ बाला, नसीम पुत्र अब्दुल गफार और राव लईक पुत्र सईद अहमद हैं। उपरोक्त में से इस मुकदमे में जावेद, आलीशान और अफजाल को सजा हुई है।
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