Got bail : हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में मिली जमानत

गाजियाबाद की विशेष अदालत ने मशहूर हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को
- यौन शोषण के मामले में दस दिन बाद जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने माना कि आरोपी का कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालात भी जमानत के पक्ष में हैं। कोर्ट ने दो लाख रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड और दो जमानतियों के साथ रिहाई का फैसला सुनाया।
Haryanavi Actor Uttar Kumar:
- हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार उत्तर कुमार को गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश अदालत (एससी/एसटी एक्ट) से बड़ी राहत मिली। अदालत ने यौन शोषण केस में उन्हें जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह फैसला जेल में करीब दस दिन गुजारने के बाद आया। अदालत का निर्देश है कि वे दो लाख रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो मुचलकेदार जमा करें, तो रिहा हो जाएंगे।
- पीड़िता का दावा था कि उत्तर कुमार ने करियर की तरक्की और शादी का लालच देकर उसके साथ शोषण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें पकड़ लिया और जेल भेज दिया। वकीलों ने बचाव में कहा कि आरोपी 55 साल का शादीशुदा आदमी है। उनके दो बच्चे हैं। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने जांच में पूरा साथ दिया। उनके खिलाफ कोई मजबूत वैज्ञानिक या इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मिला।

हरियाणवी फिल्मों के मशहूर कलाकार उत्तर कुमार को
- गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें यौन शोषण के मामले में जमानत दे दी है. यह आदेश उनके जेल में लगभग दस दिन बिताने के बाद आया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को दो लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा किया जाए. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पीड़िता बालिग और इंडस्ट्री में अनुभवी है और उसे अभियुक्त की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी. प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग दो वर
यौन शोषण के मामले में में गए थे जेल
- मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उत्तर कुमार ने पेशेवर उन्नति और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. पुलिस ने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अभियुक्त 55 वर्षीय विवाहित व्यक्ति हैं, उनके दो बच्चे हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग किया और उनके खिलाफ कोई ठोस वैज्ञानिक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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