Guidelines being made : जौनपुर: यूपी पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, वकीलों से सीधे संपर्क पर रोक की तैयारी

1. वकीलों से संपर्क और स्थल निरीक्षण पर पुलिस को रोकने की तैयारी
- उत्तर प्रदेश सरकार अब एक ऐसी गाइडलाइन तैयार कर रही है, जिससे पुलिसकर्मी अदालत में विचाराधीन मामलों में शामिल विवादित स्थलों पर न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं जा सकेंगे। साथ ही, ऐसे मामलों में किसी पक्ष के अधिवक्ता से भी सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम जौनपुर के बड़ागांव में ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया। याची 92 वर्षीय गौरीशंकर सरोज और उनके वकील विष्णुकांत तिवारी ने पुलिस पर धमकाने और घर पर छापा मारने के गंभीर आरोप लगाए थे।
2. न्यायालय की सख्ती के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए कहा कि वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों में दखल अस्वीकार्य है। इसके बाद जौनपुर के एसपी ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुंगराबादशाहपुर एसएचओ दिलीप कुमार सिंह और हल्का इंचार्ज इंद्रदेव सिंह को निलंबित कर दिया। अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही, जिले के सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे से जुड़े स्थल का दौरा न्यायालय की अनुमति के बिना न किया जाए।
3. गाइडलाइन के लिए दस दिन की मोहलत, अगली सुनवाई 28 जुलाई को
- राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाईकोर्ट से गाइडलाइन तैयार करने के लिए दस दिन का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार और एसपी जौनपुर को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। यदि यह गाइडलाइन लागू होती है, तो यह पूरे प्रदेश में पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)