Immediate effect : प्रभारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक-हापुड़, श्री शेष नारायण दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया

कार्यालय
जिला गन्ना अधिकारी- हापुड़
प्रेस नोट
हापुड़ 18/09/2025
जांच रिपोर्ट में ₹8.84 करोड़ की अनुचित निकासी एवं वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा।
आचरण नियमावली 1956 के उल्लंघन और वित्तीय अनुशासनहीनता के गंभीर प्रमाण पाए गए।
निलंबन अवधि में केवल जीविकोपार्जन भत्ता देय होगा, वह भी नियमों व शर्तों की पूर्ति पर।
विभाग ने दोहराया – भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
आयुक्त गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए हापुड़ जनपद के प्रभारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक- हापुड़, श्री शेष नारायण दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी हापुड़ की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि गन्ना समिति हापुड़ के बैंक खातों से ₹8,84,87,757.80 (आठ करोड़ चौरासी लाख सत्तासी हज़ार सात सौ सत्तावन रुपए अस्सी पैसे) का अनुचित आहरण किया गया। यह निकासी वित्तीय नियमों और पारदर्शिता की कसौटी पर पूरी तरह असंगत पाई गई। आरोपों की गंभीरता और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के आधार पर श्री शेष नारायण दीक्षित को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन पर विभागीय दंडात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है।
निलंबन आदेश के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि श्री दीक्षित को निलंबन अवधि में केवल जीविकोपार्जन भत्ता (subsistence allowance) ही प्राप्त होगा। यह भत्ता अंतिम रूप से तभी अनुमन्य होगा जब वे निर्धारित शर्तों की पूर्ति करेंगे और इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवा, व्यवसाय अथवा व्यापार में संलग्न नहीं हैं।

गन्ना एवं चीनी विभाग ने यह दोहराया है कि किसानों के हित और सरकारी धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय संसाधनों और वित्तीय प्रबंधन में किसी प्रकार की ढिलाई या भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आचरण नियमावली और वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में कोई भी कर्मचारी वित्तीय गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या कर्तव्यहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। गन्ना किसानों की मेहनत और हितों की रक्षा विभाग का प्रथम कर्तव्य है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है।
इस कार्रवाई को विभाग की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा बताते हुए यह संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और नियमों की अवहेलना करने वालों के लिए गन्ना एवं चीनी विभाग में कोई स्थान नहीं है। हर अधिकारी और कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।
यह आदेश न केवल एक अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई है, बल्कि यह पूरे विभागीय तंत्र के लिए एक सख्त संकेत भी है कि गन्ना एवं चीनी विभाग, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार पर पूर्णत: शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलता है और आगे भी इस नीति का पालन बिना किसी भेदभाव और दबाव के किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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