
हापुड़, 22 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव-2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कविता मीना ने जनपद हापुड़ में मतदान दिवस 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। इस दौरान जिले की सभी संबंधित आबकारी दुकानें और शराब बिक्री से जुड़े अनुज्ञापन मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी की ओर से जारी संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दौरान लोक शांति बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी दुकानें
जिला मजिस्ट्रेट कविता मीना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड शिक्षक निर्वाचन के मद्देनजर जनपद हापुड़ की सभी संबंधित आबकारी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रतिबंध मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से मतदान के दिन मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
इस अवधि में शराब की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित अनुज्ञापियों को निर्धारित आदेश का पालन करना होगा। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
देशी और विदेशी शराब सहित कई प्रतिष्ठानों पर लागू होगा आदेश
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में शराब बिक्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत जनपद हापुड़ की देशी शराब, विदेशी शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अतिरिक्त मॉडल शॉप, रेस्टोरेंट एवं क्लब बार, सैन्य कैंटीन, डिनेचर्ड स्प्रिट एफएल-39, थोक अनुज्ञापन तथा फुटकर बिक्री की दुकानों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। शराब की बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य संबंधित अनुज्ञापनों को भी निर्धारित अवधि के दौरान बंद रखना होगा।
इस प्रकार आदेश का दायरा केवल सामान्य शराब की दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शराब और संबंधित मादक पदार्थों की बिक्री से जुड़े विभिन्न प्रकार के अनुज्ञापन भी शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को मतदान दिवस पर निर्धारित समय तक बंद रखना अनिवार्य होगा। आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को कम करना और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना है।

शासन और निर्वाचन अधिकारियों के पत्रों के क्रम में जारी हुआ आदेश
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी संशोधित आदेश में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन और कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भेजे गए पत्रों का उल्लेख किया गया है।
आदेश के अनुसार, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 807/सीईओ-2-98/4-2002, दिनांक 24 सितंबर 2026 तथा उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग-2 के पत्र संख्या 811ई-2/तेरह-2026-38/2014-230964, दिनांक 9 अक्टूबर 2026 के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 901/सीईओ-2-98/4-2002, दिनांक 9 अक्टूबर 2026 का भी उल्लेख किया गया है।
इन निर्देशों के क्रम में मतदान दिवस पर शुष्क दिवस घोषित करने और मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित करने के लिए जिला स्तर पर यह आदेश जारी किया गया है।
बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को नहीं मिलेगा प्रतिफल
जिलाधिकारी कविता मीना के आदेश में बंदी अवधि के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को मतदान समाप्ति तक लागू रहने वाली इस बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
इसका अर्थ है कि आदेश के तहत निर्धारित अवधि में दुकानें बंद रखने के कारण अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। संबंधित दुकानदारों और अनुज्ञापियों को आदेश में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा।
जिला प्रशासन का मानना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए आबकारी विभाग से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने यह आदेश जनपद में लोक शांति बनाए रखने और विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किया है।
मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन विभिन्न स्तरों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। शुष्क दिवस घोषित करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को जनपद हापुड़ में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, बार और अन्य संबंधित आबकारी प्रतिष्ठान मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे। सभी संबंधित अनुज्ञापियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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