
मुजफ्फरनगर।
जनपद मुजफ्फरनगर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से आगामी 1 अक्टूबर 2026 से ‘No Valid PUCC, No Fuel’ नीति लागू की जा रही है। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल अथवा अन्य संबंधित ईंधन उपलब्ध कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर की ओर से वाहन स्वामियों से समय रहते अपने वाहनों का PUCC बनवाने अथवा उसका नवीनीकरण कराने की अपील की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासन के आदेश संख्या 862/29-7-2026 दिनांक 27 अगस्त 2026 तथा अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 3974 दिनांक 14 सितंबर 2026 के क्रम में NCR क्षेत्र में ‘No Valid PUCC, No Fuel’ नीति लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को ईंधन उपलब्ध कराने से पहले संबंधित वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता की जांच करनी होगी।
नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में 15 सितंबर 2026 को जनपद के सभी पेट्रोल पंप मालिकों और संचालकों को Zoom के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नई व्यवस्था, PUCC सत्यापन की प्रक्रिया और ईंधन वितरण से संबंधित आवश्यक निर्देशों की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उनके पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए आने वाले प्रत्येक वाहन की PUCC की वैधता की जांच की जाए। इसके लिए VAHAN तथा PUCC के एकीकृत ऐप के माध्यम से प्रमाणपत्र की स्थिति का सत्यापन किया जाना है। संबंधित वाहन का PUCC वैध पाए जाने के बाद ही उसे पेट्रोल या डीजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से सभी पेट्रोल पंप मालिकों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन लेने आने वाले वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की जांच निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जाए। नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में लागू किए जा रहे उपायों को प्रभावी बनाना है।
‘No Valid PUCC, No Fuel’ नीति के लागू होने के बाद वाहन स्वामियों के लिए वैध PUCC रखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग की ओर से सभी वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहन का PUCC बनवा लें। जिन वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र पहले से बना हुआ है, उनके स्वामियों को उसकी वैधता की अवधि भी जांच लेने की सलाह दी गई है।

यदि किसी वाहन का PUCC समाप्त हो चुका है तो वाहन स्वामी समय रहते उसका नवीनीकरण करा लें। इसी प्रकार जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अभी तक नहीं बना है, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार PUCC बनवा लेना चाहिए। विभाग का कहना है कि समय रहते प्रमाणपत्र बनवाने से 1 अक्टूबर के बाद ईंधन लेने के समय होने वाली संभावित परेशानी से बचा जा सकता है।
नई व्यवस्था का सीधा संबंध वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र से है। PUCC यह प्रमाणित करता है कि वाहन निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप है या नहीं। वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर वाहनों की प्रदूषण जांच कराना आवश्यक होता है। ऐसे में वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की नियमित जांच और प्रमाणपत्र की वैधता पर ध्यान देना होगा।
मुजफ्फरनगर NCR क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहां इस नीति को लागू किया जा रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए NCR क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जाते हैं। इसी क्रम में ईंधन वितरण को वैध PUCC से जोड़ने की व्यवस्था लागू की जा रही है।
प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देशों के प्रति गंभीरता बरतने को कहा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बताया गया कि वाहन की PUCC स्थिति की जांच किस प्रकार की जानी है। VAHAN और PUCC के एकीकृत ऐप के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन के प्रमाणपत्र की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी यह व्यवस्था नई जिम्मेदारी लेकर आएगी। उन्हें ईंधन वितरण के दौरान वाहन के PUCC की वैधता की जांच करनी होगी। इससे पेट्रोल पंपों पर वाहन स्वामियों को अपने दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की स्थिति के प्रति अधिक सतर्क रहना पड़ेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने वाहनों के दस्तावेजों को समय रहते दुरुस्त रखें। विशेष रूप से PUCC की वैधता की जांच कराना आवश्यक होगा। वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और यदि प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है तो उसका नवीनीकरण करा लें।
विभाग की ओर से यह भी अपेक्षा की गई है कि पेट्रोल पंप संचालक नई व्यवस्था को लागू कराने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। पेट्रोल पंप पर आने वाले प्रत्येक वाहन की PUCC स्थिति की जांच करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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