Medical shopkeepers : जौनपुर में 12 मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा

जौनपुर — शासन के सख्त निर्देश की धज्जियां उड़ाने वाले जौनपुर के 12 दवा कारोबारियों के खिलाफ 42 से 45 करोड रुपए की प्रतिबंधित कोडिंग युक्त फेंसाडिल कफ सिरप बेचने के आरोप में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
प्रदेश के आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा जिले के नामी गिरामी दवा के थोक विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने से बड़े दवा कारोबारियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है।पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में जिला औषधि निरीक्षक पांडेय ने बताया कि पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर 18, 90 लाख कोडिन युक्त फेंसाडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई है।जिसकी आनुमानित लागत 40.68 लाख आंकी गई है। खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल ,प्रभाव से लगाई गई थी, बावजूद इसके 12 दुकानदारों ने बेहद धड़ल्ले से इस प्रतिबन्धित सिरप की बिक्री किया।
झारखंड के शैली ट्रेडर्स हटिया रांची से प्रतिबन्धित कफ सिरप लाकर जौनपुर में बड़े पैमाने पर बिक्री करने वाले 12 दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनमें पूर्वांचल एसोसिएट ढालगर टोला, मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग बालवरगंज सुजानगंज,मिलन ड्रग सेंटर ढालगर टोला, मिलन मेडिकल एजेंसी बलुआ घाट, शो कुस्य फार्मा सरफराज, स्टार एंटरप्राइजेज दिलाजाग अकबरी मार्केट, श्री मेडिकल एजेंसी मुरादगंज लाइन बाजार ,फर्म मेसर्स हर्ष मेडिकल एजेंसी गोपाल कटरा ढालगर टोला, बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल कटघरा नईगंज, निगम मेडिकल एजेंसी ओलन्दगंज, एसएन मेडिकल एजेंसी नगर कोतवाली मुफ्ती मोहल्ला, श्री केदार मेडिकल एजेंसी ऊदपुर नौपेडवां जौनपुर शामिल हैं।

इनमें सबसे बड़े दवा माफिया के रूप में नगर कोतवाली अंतर्गत मुफ़्तीमोहल्ला स्थित एस एन मेडिकल एजेंसी और पूर्वांचल एसोसिएट के अंकित श्रीवास्तव पुत्र अखिलेश श्रीवास्तव उर्फ़ चुम्मन का खास रोल बताया जाता है। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में और भी कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी 12 फर्म द्वारा पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने पर 18000 कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई है ।जिसकी अनुमानित लागत 40.68 लाख आकी गाई है। खरीद और बिक्री बिल का सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतरगत औषधियों की खरीद पर रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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