
सूचना विभाग हापुड़ आज दिनांक 01.09.2026 को परिवर्तन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक बैठक जिलाधिकारी महोदया हापुड़ के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री श्रुति शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री संदीप कुमार अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), श्री रमेश कुमार चौबे, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), श्रीमती छवि सिंह चौहान, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), क्षेत्राधिकारी यातायात श्री नरेश कुमार यातायात निरीक्षक, श्री सुशील कुमार, जिला गन्ना अधिकारी, श्री रनजीत, सूचना विभाग श्री हिमांशु गोयल सेवन स्क्वायर (आस्था गोयल) आर०वी०एस०एफ०, श्री शौकत मलिक जयहिन्द आर०वी०एस०एफ०, श्री अवनीश तिवारी डोक्सजेन इण्डिया प्रा०लि० आर०वी०एस०एफ०, श्री ध्रुव सिंघल जैनेसिस व्हीकल स्कैपिंग प्रा०लि० आर०वी०एस०एफ०, श्री अभिनीत सिंह, एल०डी०आर० ट्रेडर्स आर०वी०एस०एफ०, श्री आस मौहम्मद, शीबा उद्योग रिसाईकिलिंग प्रा०लि० आर०वी०एस०एफ०, श्री मुनव्वर अली बुलन्द भारत व्हीकल स्कैप कम्पनी आर०वी०एस०एफ०, श्री बिजेन्द्र सिंह, श्री राजीव कुमार, श्री शैलेन्द्र सिंह सिम्भावली शुगर मिल, श्री मनोज बाना, श्री जीत सिंह, श्री जयवीर सिंह बृजनाथपुर शुगर मिल, श्री वहाब चौधरी, सचिव जिला बस यूनियन, श्री फईम अंसारी उपस्थित रहे।
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) हापुड़ द्वारा उपस्थितगण को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, पुराने एवं अधिक प्रदूषणकारी परिवहन वाहनों के स्थान पर नवीन BS-VI, CNG एवं Electric वाहनों को प्रोत्साहित करने तथा स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “परिवर्तन योजना” प्रारम्भकी गई है, जिसके अन्तर्गत योजना का लाभ केवल NCR क्षेत्र में पंजीकृत BS/URO-I, II, III & BS-IV उत्सर्जन मानक वाले ट्रक एवं बसों के स्वामियों को प्राप्त होगा। BS-III अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) में ही स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।

BS-IV वाहनों को RVSF में स्क्रैप कराया जा सकता है अथवा NCR से बाहर किसी Non-NCR क्षेत्र में विक्रय किया जा सकता है। प्रतिस्थापन के रूप में खरीदा जाने वाला नया अथवा प्रयुक्त वाहन BS-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए तथा उसका पंजीकरण NCR क्षेत्र में होना आवश्यक होगा। उक्त प्रक्रिया अपनाते हुए नया वाहन कय पर आगामी 10 वर्षों के देय कर एवं षुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है साथ ही वाहन लोन पर कय किये जाने की दशा में ब्याज में 5 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। डीजल / सीएनजी वाहनों पर मासिक फ्यूल वाउचर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) हापुड़ द्वारा सभी आर०वी०एस०एफ० केन्द्रों तथा बस/ट्रक यूनियन के प्रतिनिधियों को उक्त योजना में बढ़ चढकर प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया गया तथा जनपद के समस्त गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि आगामी पैराई सत्र में केवल बी०एस०-6 अथवा सी०एन०जी० वाहनों द्वारा ही गन्ने की ढुलाई करायी जायें तथा जिला गन्ना अधिकारी को भी इस हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक हापुड़ को भी निर्देशित किया गया कि उक्त योजना का प्रचार-प्रसार जनपद के सभी बैंकों के माध्यम से भी किया जाये।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
हापुड़
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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