New delimitation : निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, 113 निकायों में नए परिसीमन का दिया हवाला ?

New delimitation : निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, 113 निकायों में नए परिसीमन का दिया हवाला

New delimitation : निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, 113 निकायों में नए परिसीमन का दिया हवाला
New delimitation : निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, 113 निकायों में नए परिसीमन का दिया हवाला

जयपुर । राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय की ओर से रद्द किए जाने के बाद वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को दोबारा करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए 113 नगर निकायों के चुनाव स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।  राज्य सरकार की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 309 शहरी स्थानीय निकायों में से 113 के लिए किए गए वार्ड परिसीमन अभ्यास को रद्द कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान सरकार ने चुनाव कराने से पहले इस प्रक्रिया को नए सिरे से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
एसएलपी के अनुसार, सरकार की ओर से अधिक समय मांगने के कई कारण हैं। उच्च न्यायालय ने 113 शहरी निकायों में परिसीमन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया है। इन नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या अपरिवर्तित रही, जबकि उनकी आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन किया गया।
अदालत ने वार्डों की इन संशोधित सीमाओं को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने तर्क दिया है कि संशोधित परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किए बिना चुनाव कराना कानूनी रूप से सही नहीं होगा और इसलिए, चुनाव कार्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए।

New delimitation : निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, 113 निकायों में नए परिसीमन का दिया हवाला
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पिछले साल 14 नवंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगभग 439 याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने और 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
इसके बाद, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया कि चुनाव 15 अप्रैल तक कराए जाएं।
अब सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें अधिक समय मांगा गया है।
सूत्रों के अनुसार, सुनवाई के परिणाम से यह निर्धारित होगा कि चुनाव कराने की 15 अप्रैल की समय सीमा यथावत रहेगी या बढ़ाई जाएगी। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजस्थान भर में सौ से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय-निर्धारण को प्रभावित करता है।
गौरतलब है कि राजस्थान में वार्डों का अंतिम पुनर्गठन 2019 में हुआ था, जब राज्य में 196 शहरी स्थानीय निकाय थे। पिछले छह वर्षों में 113 नए निकाय बनाए गए हैं, जहां पहली बार चुनाव होंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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