Planning for Volunteers : पैरा लीगल वॉलंटियर्स को योजना, विधिक सहायता व 15100 हेल्पलाइन जानकारी देना है ?

Planning for Volunteers : पैरा लीगल वॉलंटियर्स को योजना, विधिक सहायता व 15100 हेल्पलाइन जानकारी देना ह

Planning for Volunteers : पैरा लीगल वॉलंटियर्स को योजना, विधिक सहायता व 15100 हेल्पलाइन जानकारी देना है
Planning for Volunteers : पैरा लीगल वॉलंटियर्स को योजना, विधिक सहायता व 15100 हेल्पलाइन जानकारी देना है
न्याय सबके लिए शोषण मुक्त समाज
  • सभी पेरालीगल वाॅलिंयटर्स को शासकीय योजनाओ की जानकारी के साथ निशुल्क विधिक सहायताकी जानकारी व कानूनी मदद व परामर्श के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति परिवार तक पहुंचकर शिविर आयोजित कर जानकारी देना है।
    किसी भी परिवार में यदि मृत्यु हो जाती है।
    1 – अंत्येष्टी योजना के लिए नगर निकाय को परिवार के मुखिया द्वारा बैंक अकाउंट फोटो कापी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।
    2 – पिता की मृत्यु होने पर यदी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम हे तो अठारह वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह राशि 4000/ रूपए प्रतिमाह पेंशन स्वरूप मिलते रहेंगे।
    पांच भाई बहन तक सभी को मिलेगे
    3 – राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना यदी परिवार बीपीएल कार्ड धारक हे तो रशि 25000/रूपए एक मुश्त बैंक अकाउंट के माध्यम से हितग्राही को मिलती है।
    4 – कल्याणी पेंशन योजना [विधवा] पेंशन स्वरूप राशि 600/ रूपए प्रतिमाह आजीवन मीलती रहगी।
    5 – यदी मृतक संबल कार्ड धारक हे तो योजना के तहत राशि 2 लाख से चार लाख रुपए तक मिलने का प्रावधान है।
    6 – यदी दुर्घटनावश निधन हो जाता हे, एटीएम कार्ड धारक एटीएम कार्ड का इस्तेमाल मृतक ने 90 दिन पूर्व भी एटीएम का उपयोग किया है तो संबंधित बैंक द्वारा खाता धारक के नॉमिनी को राशि 5,00000 पांच लाख रुपए देने का प्रावधान है।
    7 – यदी किसी भी मातृ शक्ती का
    जन धन बैंक खाता धारक है माह मे एक बार बैंक से लेनदेन करती हो तो 6 माह की कन्टिन्युनीअस इंट्री पर राशि 10000/ रूपए ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकती है।
    8 – यदि किसी परिवार में किसी की हत्या हुई हो तो अपराधी को सजा होने पर मृतक के परिवार को फ़ैसले कि कापी कोर्ट से निकलवाकर न्यायालयधिश/ सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर पिड़ीत प्रतिकर योजना 2015 का लाभ ले सकते है।
    इस योजना के तहत आर्थिक मदद तीन लाख रुपए तक देने काप्रावधान है।

    Planning for Volunteers : पैरा लीगल वॉलंटियर्स को योजना, विधिक सहायता व 15100 हेल्पलाइन जानकारी देना है
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    9 – यदि बैंक खाता धारक को दुर्घटनावश कोई अंग भंग [फेक्चर] होता है व खाता धारक ने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया है। निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत कर योजना के तहत एक लाख रुपए मीलने का प्रावधान है।
    10 – यदि आप घरेलु हिंसा से पिड़ीत किसी महिला की मदद करना चाहते हे तो 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित कर पुलिस वाहन से पिड़ीत महिला को वन स्टाप सेंटर पर पहुंचाएं वहां पर उक्त महिला के ठहरने व सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थान है।
    11 – किसी भी तरह की कानूनी मदद व परामर्श हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर [15100] का उपयोग किसी भी कार्य दिवस में कर सकते है।
    शनिवार व रविवार को सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक।
    12 – यदि कोई विडो महिला जिसकी उम्र 40 वर्ष तक हो पुनर्विवाह पर राशि 2,50000/रूपए योजना के तहत देने काप्रावधान है।
    तथा अंतरजातीय विवाह पर एक पक्ष एस टी एससी व दूसरा पक्ष जनरल केटेगरी होना आवश्यक है।
    योजना के तहत राशि 2,00000/रूपए देने का प्रावधान है।
    सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर सामाजिक न्याय विभाग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर योजनाओ से लाभन्वित हो सकते है।
    12 – वैसे तो आज कोई मां बहन बेटी भाभी या आंटी प्रेगनेंट हो तो आने वाले नया मेहमान के आने से पूर्व राशि 16,000/ रूपए तथा उसका जो भी जीवन हो मरणोपरांत भी परिवार को आर्थिक शासकीय योजनानुसार सक्षम बनाने हेतू प्रावधान है।
    ऐसी अनेक शासकिय आर्थिक योजनाएं है।
    जानकारी के अभाव में हितग्राही लाभ नही ले पाते है।
    13 – मुख्य मंत्री बाल आशिर्वाद योजना भारत वर्ष मे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही लागु है।
    14 – सप्ताह में एक दिन लगने वाली जन उपयोगी लोक अदालत विधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिवस पर
    पूर्व में संबंधित विभाग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो यदी निर्धारित समयावधी में कार्य नही होने पर न्यायाधीश/सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।
    15 – यदि कोई महिला 40 वर्ष उम्र विधवा हे अगर वह जीवन यापन करने के लिए पुनर्विवाह करती है। तो पुनर्विवाह पर राशि 2,50000 दो लाख पचास हजार रूपए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समय सीमा मे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर योजना से लाभन्वित हो सकते है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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