Punished with punishment : युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित ?

Punished with punishment : युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित

Punished with punishment : युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित
Punished with punishment : युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित

मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। थाना चरथावल क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह मामला थाना चरथावल में वर्ष 2010 में दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि आरोपी ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया है। इसके आधार पर थाना चरथावल पर मु.अ.सं. 389/2010 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (किसी लड़की को विवाह या अन्य उद्देश्य के लिए बहला-फुसलाकर ले जाना) और 376 (दुष्कर्म) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू किया। विवेचना में मु0आ0 कुलदीप तोमर ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए। उन्होंने पीड़िता और गवाहों के बयानों को दर्ज किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की पहचान सुनिश्चित की।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री अरुण शर्मा ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। उन्होंने अदालत में सबूतों को मजबूती से पेश किया और आरोपी के खिलाफ मजबूत तर्क दिए। अदालत ने सभी प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाह बयानों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

Punished with punishment : युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित
Punished with punishment : युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित

सजा पाने वाला आरोपी इन्तजार उर्फ कालू पुत्र रफीक, निवासी दुर्जनपुर खेड़ा उर्फ हरिखेड़ा, थाना कांधला, जनपद शामली है। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को कारागार भेजा गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में आरोपी को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लंबित और गंभीर मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द न्यायालय से सजा दिलाई जाए। इस अभियान के तहत पुलिस पुराने मामलों की समीक्षा कर रही है और उनमें सबूतों को मजबूती प्रदान कर अदालत में पेश कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल अपराधियों में डर पैदा होता है, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने में भी यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह भी बताया कि भविष्य में भी इस तरह के गंभीर मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे। पुलिस का लक्ष्य है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे से बाहर न निकलने दिया जाए और समाज में कानून व्यवस्था कायम रहे।

इस मामले की सफलता पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि यह मामला लगभग 16 साल पुराना था। इसके बावजूद पुलिस ने निरंतर प्रयास करते हुए आरोपी को अदालत में दोषी साबित किया। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में लगातार सख्ती बरती जाएगी और दोषियों को उनके अपराध के अनुसार दंडित किया जाएगा।

जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अपराध की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर अपराधियों को न्याय के कटघरे में ला सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में पीड़ितों को हर संभव मदद प्रदान कर रही है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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