Registration : सरकार का महंगा तोहफा 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देख उड़ जाएंगे होश ?

Registration : सरकार का महंगा तोहफा 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देख उड़ जाएंगे होश

Registration : सरकार का महंगा तोहफा 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देख उड़ जाएंगे होश ?
Registration : सरकार का महंगा तोहफा 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देख उड़ जाएंगे होश ?

देश में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है. लेकिन आज सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है और पुराने वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के नियमों में बदलाव करते हुए पुराने वाहनों की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों को लेकर बड़ा बदलाव किया है. हालांकि ये नियम दिल्ली-एनसीआर वालों को नहीं मिलेगा।ये नियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा लेकिन इस नियम के तहत दिल्ली-एनसीआर के लोग शामिल नहीं है. अब केंद्र सरकार की ओर से बदले गए नियमों के मुताबिक, पुराने वाहनों की उम्र 15 साल की बजाय 20 साल कर दी गई है. लेकिन इसके लिए आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा.

वाहन मालिकों को महंगी वाली राहत!
केंद्र सरकार ने वाहनों को राहत तो दी है लेकिन ये राहत थोड़ी महंगी वाली है. नए नियम के मुताबिक, अब तक केवल 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण संभव था. लेकिन नए नियम के तहत 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी. हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने का ऐलान किया गया है.

Registration : सरकार का महंगा तोहफा 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देख उड़ जाएंगे होश ?
Registration : सरकार का महंगा तोहफा 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देख उड़ जाएंगे होश ?

रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर बढ़ाई उम्र!
20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फीस इस प्रकार तय की गई है:
मोटरसाइकिल – ₹2,000
तीनपहिया/क्वाड्रिसाइकिल – ₹5,000
हल्के मोटर वाहन (कार आदि) – ₹10,000
आयातित दो/तीनपहिया वाहन – ₹20,000
आयातित चारपहिया या उससे अधिक – ₹80,000
अन्य वाहन – ₹12,000
ध्यान रहे कि इसमें GST को शामिल नहीं किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर क्यों बाहर रखा गया?
दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन है. प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए नियम यहां लागू नहीं करने का फैसला लिया है. ऐसे में ये नियम दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं किए गए हैं. हालांकि इस इलाके को छोड़कर देश के दूसरे इलाकों में तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू हैं.

क्यों जरूरी है बदलाव?
सरकार का कहना है कि गाड़ियों की उम्र बढ़ाने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और पुराने वाहनों का उपयोग कानूनी रूप से संभव रहेगा. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू नहीं किया जाएगा।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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