Strict campaign against : पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित मांझे के विरुद्ध सख्त अभियान, आमजन को किया गया जागरूक

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 14.01.2026 को क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मड़ियाहूँ पुलिस बल के साथ थाना मड़ियाहूँ क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहते हुए पतंग विक्रेताओं की दुकानों की सघन जांच की गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित एवं घातक मांझे की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना तथा पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना था। पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में स्थित सभी प्रमुख पतंग विक्रेता दुकानों का निरीक्षण किया गया और दुकानदारों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई कि यदि किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा अथवा अन्य प्रकार का घातक मांझा बिक्री हेतु पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को यह भी बताया कि प्रतिबंधित मांझा न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह आमजन, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों, पैदल चलने वालों एवं पक्षियों के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होता है।
क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ द्वारा दुकानदारों को कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रतिबंधित मांझा बेचने, रखने या उपयोग करने पर भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे केवल वैध एवं सुरक्षित मांझे की ही बिक्री करें और किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार से दूर रहें।
जांच अभियान के दौरान पुलिस बल द्वारा किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित मांझा नहीं पाए जाने पर भी दुकानदारों को भविष्य में सतर्क रहने की सख्त चेतावनी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी अन्य दुकान या व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित मांझा बेचे जाने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें, ताकि समय रहते विधिक कार्रवाई की जा सके।
इस अवसर पर पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से आम जनमानस को भी जागरूक किया गया। अनाउंस के जरिए लोगों को बताया गया कि पतंगबाजी के मौसम में दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पुलिस ने अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय केवल हेलमेट पहनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गले की सुरक्षा के लिए गमछा, मफलर या अन्य कपड़े का प्रयोग अवश्य करें, ताकि अचानक सामने आ जाने वाले मांझे से गले को गंभीर चोट से बचाया जा सके।
पुलिस प्रशासन ने यह भी बताया कि पूर्व में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें प्रतिबंधित मांझे के कारण गंभीर चोटें, दुर्घटनाएं एवं जनहानि हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह अवैध गतिविधियों के प्रति सजग रहे और प्रशासन का सहयोग करे। यदि किसी भी मोहल्ले, बाजार या आस-पड़ोस में प्रतिबंधित मांझा बिकता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत थाना मड़ियाहूँ या नजदीकी पुलिस चौकी को दें।
प्रभारी निरीक्षक मड़ियाहूँ ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता और सहभागिता से ही समाज को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी दिनों में भी नियमित रूप से दुकानों की जांच, गश्त एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर विशेष चेकिंग अभियान और छापेमारी भी की जाएगी, ताकि प्रतिबंधित मांझे की बिक्री को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
अंत में पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों, दुकानदारों और युवाओं से अपील की कि वे कानून का पालन करें, सुरक्षित पतंगबाजी करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। पतंग उड़ाना एक पारंपरिक और मनोरंजन का साधन है, लेकिन यह तभी सुरक्षित और आनंददायक है, जब इसमें कानून और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए।
इस प्रकार श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ एवं थाना मड़ियाहूँ पुलिस बल द्वारा चलाया गया यह अभियान जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी भूमिका निभाता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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