Supreme Court : पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में बार-बार आ रही शिकायतें, कलकत्ता हाईकोर्ट से मांगी जाएगी रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

इस पर कोर्ट ने भी चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की शिकायतें बार-बार सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सीधे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। बेंच ने कहा, “हर बार इस मुद्दे पर नई-नई शिकायत आ रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आज ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट ली जाए।”
यह पूरा मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश देकर इन ट्रिब्यूनलों को बनाने के निर्देश दिए थे। मार्च में कोर्ट ने कहा था कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या हटने से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसके तहत हाईकोर्ट के पूर्व जजों और मुख्य न्यायाधीशों को शामिल करते हुए ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने यह जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी थी कि वे ऐसे ट्रिब्यूनलों के लिए नाम सुझाएं जबकि चुनाव आयोग को इन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित करने और खर्च उठाने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात स्पष्ट की थी कि जिन लोगों का नाम संशोधित वोटर लिस्ट से हटाया गया है, वे तभी वोट डाल सकेंगे जब उनकी अपील ट्रिब्यूनल में तय समय के भीतर स्वीकार कर ली जाए।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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