Judgment Reserve : आजम खान को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत! 10 साल की सजा के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में जजमेंट रिजर्व

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- आज़म खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में आजम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली दस साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है. इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है. दोनों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है.
- 30 मई 2024 को रामपुर एमपी- एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को 10 साल की सजा सुनाई थी. एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को आज़म खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. डूंगरपुर प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली समेत तीन लोगों के खिलाफ अगस्त 2019 को रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था.
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क्या है मामला?
शिकायतकर्ता अबरार के मुताबिक दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट की थी. घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसके साथ ही उसके मकान को तोड़ भी दिया था. 2019 में अबरार ने थाना गंज में मामला दर्ज कराया था. इस मामले में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा सुनाई थी.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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