Also, the PNDT Act : सूचना विभाग हापुड़ छात्राओं को बाल विवाह के नुकसान के बारे में किया जागरूक, साथ ही पीएनडीटी एक्ट के बारे में दी जानकारी

आज दिनांक 31-01-2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, माननीय अजय कुमार जी के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/सीजेएम महोदय, माननीय सौरभ कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में भवानी बालिका विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रीगंज रोड हापुड़ में नेशनल बालिका दिवस (नेशनल चाइल्ड डे) पर बाल विवाह अधिनियम तथा पीएनडीटी विषय को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन
किया गया।
शिविर में पराविधिक स्वयंसेवक अशोक कुमार ने बाल विवाह दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया और छात्राओं का आह्वान किया कि वह बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाएं । बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, नालसा हेल्पलाइन 15100 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा छात्राओं को प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एक्ट(पीएनडीटी) के बारे में बताया कि लिंग परीक्षण कराना कानूनी अपराध है। लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है। इसलिए हम सब मिलकर इसे रोकने का का करें। उन्होंने छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, बाल उत्पीड़न, ऐसा है गरीब लोगों को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने आदि के संबंध में जानकारी दी।
शिविर में पराविधिक स्वयंसेवक अनुज कुमार, विनीत कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्या डॉ उपासना राय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की सराहना की और परा विधिक स्वयं सेवकों का आभार व्यक्त किया।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।
YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q
YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/
Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_cZ
अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।
आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता