Custody is upheld : सोनम वांगचुक केस : जोधपुर जेल से सुप्रीम कोर्ट जाएगी ‘पेनड्राइव’, क्या अधूरे सबूतों पर टिकी है हिरासत ?

Custody is upheld : सोनम वांगचुक केस : जोधपुर जेल से सुप्रीम कोर्ट जाएगी ‘पेनड्राइव’, क्या अधूरे सबूतों पर टिकी है हिरासत

Custody is upheld : सोनम वांगचुक केस : जोधपुर जेल से सुप्रीम कोर्ट जाएगी 'पेनड्राइव', क्या अधूरे सबूतों पर टिकी है हिरासत
Custody is upheld : सोनम वांगचुक केस : जोधपुर जेल से सुप्रीम कोर्ट जाएगी ‘पेनड्राइव’, क्या अधूरे सबूतों पर टिकी है हिरासत

जोधपुर/दिल्ली

  • लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर कानूनी लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वांगचुक के पास मौजूद पेनड्राइव को सीलबंद बॉक्स में सीधे अदालत भेजा जाए। यह वही पेनड्राइव है जिसे वांगचुक की हिरासत का मुख्य आधार बताया जा रहा है। क्या है पेनड्राइव का विवाद?
  • सरकार का दावा है कि इस पेनड्राइव में सोनम वांगचुक के 23 भाषणों के वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। इन्ही भाषणों के आधार पर सरकार ने आरोप लगाया था कि वांगचुक ने लद्दाखी युवाओं को विदेशी आंदोलनों (जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अरब स्प्रिंग) से प्रेरित होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए उकसाया।
  • हालांकि, वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं:
    गायब वीडियो: दावा किया गया है कि पेनड्राइव में से 4 प्रमुख वीडियो गायब थे, जिनका जिक्र हिरासत आदेश में किया गया था。
    गलत ट्रांसक्रिप्ट: याचिका में कहा गया है कि भाषणों के लिखित विवरण (ट्रांसक्रिप्ट) गलत हैं और उनमें ऐसी सामग्री जोड़ी गई है जो असल में थी ही नहीं।
Custody is upheld : सोनम वांगचुक केस : जोधपुर जेल से सुप्रीम कोर्ट जाएगी 'पेनड्राइव', क्या अधूरे सबूतों पर टिकी है हिरासत
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सुप्रीम कोर्ट ने जताया संदेह

  • जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस भामी बराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सटीकता पर संदेह जताया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वांगचुक की ओर से दलील दी कि हिरासत का आदेश गलत और अधूरे सबूतों पर आधारित था। कोर्ट ने पेनड्राइव मंगवाते हुए स्पष्ट किया कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या सभी साक्ष्य वांगचुक को उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, “हम सही अनुवाद की उम्मीद करते हैं”।
    हिंसा और NSA का मामला
  • सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी। वांगचुक ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध और आलोचना करना था।
    आगे क्या?
  • सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यदि पेनड्राइव में सबूत अधूरे पाए जाते हैं या गायब वीडियो की बात सच साबित होती है, तो सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द की जा सकती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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