Committee constituted : राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहा, कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित ?

Committee constituted : राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहा, कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित

Committee constituted : राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहा, कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित
Committee constituted : राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहा, कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित

जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सोमवार को कहा कि राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है, जिसका मकसद सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाना है। सरकारी सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि इस दिशा में कदम उठाने का फैसला 14 अप्रैल, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।
उन्होंने कहा कि यह पहल संवैधानिक भावना के अनुरूप की जा रही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और अधिकारों की संवैधानिक प्रावधानों के तहत रक्षा हो।
पटेल ने इस कदम को संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो राज्य के नीति-निर्देशकों का हिस्सा है और राज्य को सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है।
बेढम ने कहा कि ‘राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026’ का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
अन्य सदस्यों में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, राजस्थान हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल बसंत सिंह छाबा, श्रीगंगानगर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) को कमेटी का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।

Committee constituted : राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहा, कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित
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गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कमेटी डिविजनल लेवल पर बातचीत करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित कानून सभी को साथ लेकर चलने वाला, पारदर्शी और जनता की राय को दर्शाने वाला हो। नागरिक एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे कमेटी को सुझाव भी दे सकेंगे।
उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग प्रोसेस में जनता की भागीदारी अहम भूमिका निभाएगी और ऐसा कानून बनाने में मदद करेगी जो प्रगतिशील हो और राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल के अनुकूल हो।
मंत्रियों के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य मकसद शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और गुजारा-भत्ता जैसे मामलों के लिए एक समान नागरिक कानून का ढांचा बनाना है, चाहे धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो।
फिलहाल, ये मामले अलग-अलग पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानूनों) से नियंत्रित होते हैं। प्रस्तावित कानून का मकसद नागरिक मामलों में एकरूपता लाना, साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है।
इस प्रस्तावित ढांचे में शादियों और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, बहुविवाह पर पूरी तरह रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति में बेटे-बेटियों को समान अधिकार जैसी बातें शामिल हैं।
मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसा संतुलित, प्रगतिशील और समावेशी कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो राजस्थान के अनोखे सामाजिक ताने-बाने को दर्शाता हो और साथ ही सभी नागरिकों के लिए समानता, पारदर्शिता और न्याय को मजबूत करता हो।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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