
हापुड़,
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हापुड़ श्रीमती कविता मीना ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में निर्वाचन संबंधी प्राप्त अपीलों की सुनवाई की। इस दौरान मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, नाम विलोपित किए जाने तथा मतदाता विवरण में संशोधन से संबंधित मामलों पर दोनों पक्षों को सुना गया। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रकरणों की नियमानुसार समीक्षा करते हुए उनका निस्तारण कराया।
निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची को महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं संशोधन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद यदि किसी पक्ष को निर्णय से असहमति होती है तो नियमानुसार अपील का प्रावधान भी रहता है।
इसी क्रम में जनपद हापुड़ में निर्वाचन संबंधी प्राप्त अपीलों की सुनवाई जिलाधिकारी द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान संबंधित प्रकरणों से जुड़े दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद उपलब्ध अभिलेखों और नियमानुसार प्रावधानों के आधार पर मामलों का निस्तारण कराया।
सुनवाई के दौरान मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने से संबंधित मामलों पर विशेष रूप से विचार किया गया। इसके साथ ही ऐसे प्रकरण भी सामने आए, जिनमें मतदाता सूची से नाम विलोपित करने अथवा किसी मतदाता के विवरण में संशोधन किए जाने से संबंधित अपीलें प्राप्त हुई थीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले में निर्धारित नियमों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और जिन मामलों में नियमानुसार नाम विलोपन अथवा संशोधन आवश्यक हो, उनमें भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी अपीलों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए। अधिकारियों को मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने तथा प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में समयबद्धता के साथ-साथ निष्पक्षता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लगातार कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नाम, पता तथा अन्य आवश्यक विवरणों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए। जहां किसी प्रकार की आपत्ति या अपील प्राप्त होती है, वहां संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी द्वारा की गई सुनवाई का उद्देश्य निर्वाचन संबंधी मामलों का निष्पक्ष और नियमसम्मत समाधान सुनिश्चित करना रहा। प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम सही रूप से दर्ज हों तथा अपात्र या गलत प्रविष्टियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों और अपीलों का भी नियमानुसार समाधान किया जाए।
निर्वाचन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक अभिलेखों की जांच करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक अपील को गंभीरता से लिया जाए और उसके निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन के लिए आवश्यक है। इसलिए मतदाता सूची से संबंधित सभी दावों, आपत्तियों और अपीलों का नियमानुसार परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्राप्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को समयसीमा के भीतर निस्तारित किया जाए।
बैठक एवं सुनवाई के दौरान प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्यों की गंभीरता भी स्पष्ट हुई। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य सीधे नागरिकों के मताधिकार से जुड़े हैं, इसलिए इन मामलों में नियमानुसार और निष्पक्ष निर्णय लिया जाना जरूरी है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्वाचन संबंधी प्राप्त अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को उचित अवसर मिले। अभिलेखों की जांच और पक्षों की सुनवाई के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाए। इससे निर्वाचन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनी रहेगी और नागरिकों का निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास मजबूत होगा।
प्रशासन द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्राप्त अपीलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग एवं शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी सभी अपीलों को निर्धारित नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के साथ अभिलेखों के उचित परीक्षण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मतदाता सूची में आवश्यक सुधार कर उसे अधिक सटीक और अद्यतन बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम सही रूप से दर्ज रहें और नाम विलोपन या संशोधन से संबंधित मामलों का भी नियमों के अनुसार समाधान हो। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में निर्वाचन संबंधी मामलों के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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