
हापुड़।
आज अपराह्न 3 बजे कलैक्ट्रेट सभागार हापुड में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री श्रुति शर्मा व अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री संदीप कुमार की अध्यक्षता में हापुड जनपद के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमें व्यापारिक संगठनों द्वारा उठाये गये मुददों एवं समसयाओं का निराकरण कराया गया तथा शीघ्र निराकरण करने करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा संचालित ब्याज माफी योजना-2026 के संबंध में बैठक की गयी। बैठक में योजना के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। शासनादेश के अनुसार यह योजना दिनांक 31.12.2025 तक सृजित बकायों पर लागू है। इसमें उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत सृजित मांगों का ब्याज एवं अर्थदण्ड शामिल है।
योजना के अंतर्गत मूल बकाया धनराशि की सम्पूर्ण राशि जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड में निम्नानुसार छूट अनुमन्य है। यदि मूल बकाया दस लाख रुपये तक है तो ब्याज की शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) राशि माफ की जाएगी तथा बकाया न जमा करने के कारण आरोपित अर्थदण्ड भी पूर्णतः माफ होगा। मूल बकाया दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक होने की स्थिति में ब्याज का केवल दस प्रतिशत जमा करना होगा और नब्बे प्रतिशत ब्याज माफ हो जाएगा, जबकि अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी अनुमन्य रहेगी। मूल बकाया एक करोड़ रुपये से पाँच करोड़ रुपये तक होने पर पच्चीस प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा तथा पचहत्तर प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। पाँच करोड़ रुपये से अधिक मूल बकाया होने की स्थिति में पचास प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा तथा शेष पचास प्रतिशत ब्याज माफ हो जाएगा। सभी श्रेणियों में बकाया न जमा करने के कारण आरोपित अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी का प्रावधान है।

योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए प्रभावी है।
- यह सभी प्रकार की मांगों (स्वीकृत कर/आरोपित कर, न्यायालयों में लंबित या निर्णित मामलों सहित) पर लागू होगी। प्रत्येक आदेश से सृजित मांग के लिए पृथक-पृथक आवेदन किया जाएगा। योजना लागू होने से पूर्व आंशिक या पूर्ण मूल धनराशि जमा करने वाले व्यापारी भी लाभ ले सकते हैं।
- व्यापारियों से अपील है कि वे योजना की निर्धारित अवधि में आवेदन कर लाभ अवश्य लें। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए राज्य कर कार्यालय, खण्ड-1 हापुड में श्री लाल चन्द्र, उपायुक्त राज्य कर (मोबाइल संख्या 7235002819) से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में श्री ललित अग्रवाल, श्री जितेन्द्र गोयल, श्री संजय अग्रवाल, श्री तिलक राज अरोडा, श्री संतोष कुमार गोयल एवं श्री अरुण गर्ग तथा विभाग की ओर से उपस्थित श्री राम भवन, उपायुक्त, श्री लाल चन्द्र उपायुक्त एवं श्रीमती अंजली कुशवाहा राज्य कर अधिकारी उपस्थित रहे
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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