
नई दिल्ली।
जीएसटी परिषद की प्रस्तावित 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है और अब यह 7 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। जीएसटी परिषद सचिवालय ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें केंद्र एवं राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से कई प्रक्रिया संबंधी सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार, परिषद पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड की प्रक्रियाओं में बदलाव के साथ-साथ जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने से जुड़े सुधारों पर विचार कर सकती है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है।
इसके अलावा, ये प्रस्ताव जीएसटी परिषद की कानून समिति की व्यापक सिफारिशों का हिस्सा हैं। समिति ने जीएसटी कानूनों को सरल बनाने और जानबूझकर कर चोरी तथा अनजाने में कर का भुगतान न कर पाने वाले मामलों के बीच अंतर करने के तरीकों की समीक्षा की है।

मौजूदा जीएसटी व्यवस्था के तहत, केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत आयुक्त गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं, यदि उन्हें विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 के तहत निर्दिष्ट अपराध किए हैं। इनमें कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं।
परिषद कारोबारियों, जिसमें ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं, के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा कर सकती है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण अनुपालन को आसान बनाएगा और रिफंड प्रक्रिया में सुधार करेगा, जिससे कारोबारियों का निवेश और विस्तार करने का भरोसा बढ़ेगा।
इसी तरह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी सुधारों के अगले चरण में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
जीएसटी परिषद की बैठक मूल रूप से 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण इसे 7 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। अब बैठक का पुनर्निर्धारण दूसरी बार किया गया है।.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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