
हापुड़।
जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अक्टूबर 2026 का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्य तथा रसद विभाग के निर्देशों के क्रम में राशन वितरण की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल हैं। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सामान्य वितरण व्यवस्था के तहत प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की मंजूरी के तहत जनपद के चयनित 16 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मक्का भी वितरित किया जाएगा।
खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक 4352/आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/2024, दिनांक 6 अक्टूबर 2026 में दिए गए निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार की योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित गरीब लाभार्थियों का आर्थिक बोझ कम करने और देशभर में खाद्यान्न वितरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा निःशुल्क राशन
जनपद में अक्टूबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इस अवधि में राशन कार्डधारक अपनी संबंधित उचित दर की दुकान से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण निःशुल्क किया जाएगा। राशन वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके घरेलू खर्च का बोझ कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो अनाज
अक्टूबर माह के राशन वितरण में अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल हैं।
अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण के दौरान निर्धारित मात्रा का पालन किया जाएगा और लाभार्थियों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे 10 से 25 अक्टूबर के बीच अपनी संबंधित उचित दर की दुकान पर पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन प्राप्त करें। राशन लेते समय खाद्यान्न की मात्रा की जांच करना भी लाभार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न
पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए सामान्य वितरण व्यवस्था के तहत प्रति यूनिट कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निर्धारित किया गया है। इसमें तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल दिया जाएगा।
जनपद के 377 उचित दर विक्रेताओं की दुकानों से संबद्ध पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण ई-वेटिंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करना और लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाना है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को अपने राशन कार्ड में दर्ज यूनिटों के अनुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होगा।
विभागीय सूचना के अनुसार, सामान्य वितरण व्यवस्था में प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल दिया जाएगा। यह पूरा खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

चयनित 16 दुकानों पर मक्का वितरण की विशेष व्यवस्था
जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन के क्रम में जनपद की चयनित 16 उचित दर विक्रेता दुकानों के माध्यम से पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मक्का वितरित किया जाएगा। इसके लिए कुल 32.861 मीट्रिक टन मक्का आवंटित किया गया है।
इस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम मक्का शामिल है।
मक्का वितरण की व्यवस्था जनपद के विभिन्न विकासखंडों और नगरीय क्षेत्रों में निर्धारित उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी। इसमें गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, सिम्भावली और हापुड़ विकासखंड के साथ-साथ गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा, बाबूगढ़ और हापुड़ नगर क्षेत्र की दुकानें शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में चयनित दुकानों पर मिलेगा मक्का
विभागीय सूचना में चयनित उचित दर विक्रेताओं का विवरण इस प्रकार दिया गया है:
- विकासखंड गढ़मुक्तेश्वर: मैसर्स इरफान अली, अनुपुर डिबाई तथा मैसर्स राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह, सिकरपुर।
- विकासखंड धौलाना: हंसराज, ग्राम कृपानगर उर्फ बीधेपुर; मोनिका बंसल, ग्राम दहीरपुर रज्जाकपुर; जितेंद्र, ग्राम नगला उदयरामपुर; मंजू देवी, ग्राम नगला काशी; नेमपाल, ग्राम नंदपुर तथा कल्पना देवी, ग्राम सपनावत।
- विकासखंड सिम्भावली: विनोद त्यागी, ग्राम भोवापुर मस्ताननगर तथा ईशा स्वयं सहायता समूह, ग्राम सैना।
- विकासखंड हापुड़: बिजेंद्र सिंह, ग्राम नूरपुर तथा कोहिनूर स्वयं सहायता समूह, ग्राम सलाई।
- नगर क्षेत्र: गढ़मुक्तेश्वर में नवीन कुमार आर्य, पिलखुवा में मैसर्स सीसीएस चतुर्थ, बाबूगढ़ में प्रियंका तथा हापुड़ नगर में यादवेन्द्र शर्मा।
इन चयनित दुकानों पर मक्का सहित खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मात्रा और प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि मक्का प्राप्त करने के लिए संबंधित चयनित दुकान पर उपलब्धता की जानकारी लेकर निर्धारित अवधि में पहुंचें।
ई-पॉस मशीन से होगा पारदर्शी वितरण
खाद्य तथा रसद विभाग की ओर से राशन वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न ई-वेटिंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान नामित नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण किए जाने से लाभार्थियों को उनके कार्ड और यूनिट के अनुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों को राशन प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल और, जहां लागू हो, मक्का दिया गया है।
राशन कार्डधारकों से समय पर राशन लेने की अपील
अक्टूबर माह के खाद्यान्न वितरण के लिए निर्धारित अवधि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक है। इसलिए अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि में अपनी संबंधित उचित दर की दुकान से निःशुल्क राशन प्राप्त करें।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जबकि सामान्य पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। चयनित 16 उचित दर दुकानों से जुड़े पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए मक्का वितरण की विशेष व्यवस्था भी लागू रहेगी।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, सभी लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। राशन वितरण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए कार्डधारक निर्धारित समयावधि में अपनी संबंधित दुकान पर पहुंचें और खाद्यान्न की मात्रा की पुष्टि कर लें।
इस प्रकार, हापुड़ जनपद में अक्टूबर माह का निःशुल्क राशन वितरण 10 से 25 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से हजारों राशन कार्डधारकों को निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।
YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q
YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/
Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_c
अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।
Andekhi khabar : सच के सिवा कुछ नहीं