
प्रयागराज, 16 सितंबर 2026 —
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के 31 वर्षीय आयुष मलिक को आज़ाद कर दिया और राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वे उनके मामलों में हस्तक्षेप न करें। अदालत में पेश होने पर आयुष ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था और चंदनी कुरैशी से शादी की थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
जस्टिस संदीप जैन की एकल पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका पर सुनवाई की, जो आयुष के दोस्त सुल्तान ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आयुष को उसके पिता देवराज सिंह मलिक और राज्य अधिकारियों की सांठगांठ से गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया है।
16 सितंबर को अदालत में पेश होने पर आयुष ने कहा:
– उन्होंने स्वैच्छिक रूप से इस्लाम धर्म अपनाया।
– उनकी शादी चंदनी कुरैशी से उनकी मर्जी से हुई।
– वे अपने धर्म और जीवनसाथी के साथ स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं।

इसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित (disposed of) कर दिया और आयुष को आज़ाद कर दिया।
हाईकोर्ट का आदेश: पुलिस को हस्तक्षेप से रोका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे आयुष मलिक के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आयुष की स्वतंत्रता में कोई बाधा डाली गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
– आयुष मलिक, शामली (उत्तर प्रदेश) का निवासी है।
– उसने 2023 में इस्लाम धर्म अपनाया और चंदनी कुरैशी से शादी की।
– उसके पिता देवराज सिंह मलिक ने 6 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत चंदनी और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
– इस मामले में चंदनी और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और वे कई महीने जेल में रहे।
वकीलों की भूमिका की सराहना
इस मामले में उन वकीलों की भूमिका की व्यापक सराहना की जा रही है, जिन्होंने आयुष की कानूनी लड़ाई लड़ी और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की। सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने कहा है कि यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।
आगे क्या होगा?
– आयुष मलिक अब कानूनी तौर पर आज़ाद हैं और अपनी पत्नी चंदनी कुरैशी के साथ रह सकते हैं।
– चंदनी और उनके पिता की रिहाई के लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
– उत्तर प्रदेश पुलिस को आयुष के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है।
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और आयुष की स्वतंत्रता पर खुशी व्यक्त की है। कई यूज़र्स ने उन वकीलों को भी धन्यवाद दिया है, जिन्होंने इस मामले में आयुष की मदद की।
नोट:* यह खबर 16 सितंबर 2026 की शाम तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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